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मद्रास हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के खिलाफ दिए जांच के आदेश, जानें पूरा मामला

मद्रास हाई कोर्ट ने तिरुवन्नामलाई के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) को एक स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित करने के तरीके की जांच का निर्देश दिया है। जस्टिस एम. निर्मल कुमार ने तिरुवन्नामलाई के न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 को अभ्यारोपित किए जाने के बाद यह निर्देश दिया है।

By Pooja SinghEdited By: Published: Sun, 13 Jun 2021 08:06 AM (IST)Updated: Sun, 13 Jun 2021 08:06 AM (IST)
मद्रास हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के खिलाफ दिए जांच के आदेश, जानें पूरा मामला
मद्रास हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के खिलाफ दिए जांच के आदेश

चेन्नई, प्रेट्र। मद्रास हाई कोर्ट ने तिरुवन्नामलाई के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) को एक स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित करने के तरीके की जांच का निर्देश दिया है। जस्टिस एम. निर्मल कुमार ने तिरुवन्नामलाई के न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 को अभ्यारोपित किए जाने के बाद यह निर्देश दिया है, जिन्होंने पहले से टाइप किए गए प्रारूप पर एक आदेश पारित किया था।

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जस्टिस कुमार ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 द्वारा इस साल 22 जनवरी को पारित आदेश के बारे में सीजेएम जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि वह पहले ऐसे कितने आदेश पारित कर चुके हैं। इस बारे में 22 जून या उससे पहले रिपोर्ट दाखिल करनी है।न्यायाधीश ने कहा कि एक फौजदारी मामले में 22 जनवरी को दिया गया आदेश विचित्र है। उसे एक मुद्रित प्रारूप में दिया गया है। उस प्रारूप में कुछ विवरण हाथ से भरे गए हैं और कुछ पहले से ही टाइप किए गए हैं।


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