मध्य प्रदेश : भाजपा की रैली से कोरोना फैला तो कौन होगा जिम्मेदार, जनहित याचिका दायर
शहर में तीन दिन तक भाजपा का सदस्यता ग्रहण अभियान चलाया जा रहा है। 22 अगस्त को पहला कार्यक्रम है जिसे लेकर जनहित याचिका दायर की गई है।
ग्वालियर, जेएनएन। भाजपा के सदस्यता अभियान पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि ग्वालियर में लगातार बड़ी संख्या में कोविड-19 के मरीज निकल रहे हैं। अगर रैली से कोरोना फैलता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। यह अर्जेंट मेटर है, इसलिए इसकी सुनवाई स्पेशल बेंच गठित कर शुक्रवार को ही सुना जाए। ई-मेल पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अर्जेंट सुनवाई के लिए निवेदन किया गया, लेकिन उधर से जवाब आया कि इसे 24 अगस्त को सुना जाएगा।
शहर में तीन दिन तक भाजपा का सदस्यता ग्रहण अभियान चलाया जा रहा है। 22 अगस्त को पहला कार्यक्रम है। इसमें बड़ी संख्या में लोग जुट सकते हैं, जिसके चलते कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता हेमंत राणा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव शर्मा ने तर्क दिया कि शहर में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। 100 से ज्यादा मरीज निकल रहे हैं। संक्रमण के चलते कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे संकट में भाजपा अपना सदस्यता अभियान चला रही है। फूलबाग पर कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर कोरोना फैलता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी। प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इस वजह से प्रशासन भी शांत बैठा है। लोगों की सुरक्षा की चिंता नहीं है। चुनाव को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं आती है तो तब तक भाजपा व कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगाई जाए।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी भेजा है पत्र
याचिकाकर्ता ने पिटीशन तैयार कर हाईकोर्ट पेश की। स्पेशल बेंच के माध्यम से याचिका की सुनवाई शुक्रवार को ही चाह रहे थे। चीफ जस्टिस को कारण भी बताए गए कि इसे क्यों जल्दी सुना जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि लोगों की सुरक्षा से जु़ड़ा मामला है, इसलिए शीघ्र सुनवाई कर कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए। चीफ जस्टिस कार्यालय से जवाब आया कि 24 अगस्त को सुना जाएगा। याचिका की सुनवाई की टेंटटिव डेट 25 अगस्त लगा दी।