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सैफ अली खान की बुआ की 1800 एकड़ जमीन सीलिंग में लेने पर रोक, मध्‍य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्‍य सरकार से मांगा जवाब

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने भोपाल के पूर्व नवाब मंसूर अली खान पटौदी की बहन एवं फिल्म अभिनेता सैफ अली खान की बुआ बेगम साबेहा सुल्तान की 1800 एकड़ भूमि को सीलिंग एक्ट के तहत अधिग्रहीत करने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Thu, 08 Oct 2020 06:02 AM (IST)Updated: Thu, 08 Oct 2020 06:02 AM (IST)
सैफ अली खान की बुआ की 1800 एकड़ जमीन सीलिंग में लेने पर रोक, मध्‍य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्‍य सरकार से मांगा जवाब
बेगम साबेहा सुल्तान की 1800 एकड़ भूमि को सीलिंग एक्ट के तहत अधिग्रहीत करने पर रोक लग गई है।

जबलपुर, जेएनएन। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल के पूर्व नवाब मंसूर अली खान पटौदी की बहन एवं फिल्म अभिनेता सैफ अली खान की बुआ बेगम साबेहा सुल्तान की 1800 एकड़ भूमि को सीलिंग एक्ट के तहत अधिग्रहीत करने संबंधी रायसेन कमिश्नर के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस अंतरिम आदेश को जारी करने के साथ ही राज्य प्रशासन को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।

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हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक सभी पक्षों को यथास्थिति बरकरार रखने निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश पांचोली ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि करीब दो साल पहले भोपाल, सीहोर और रायसेन जिले में चार हजार एकड़ जमीन के नामांतरण का मामला सामने आने के बाद तत्कालीन अपर आयुक्त राजेश जैन ने मामले को स्वप्रेरणा निगरानी में लेते हुए वर्ष 1971 के राजस्व रिकार्ड को देखा था।

साल 1961 में सीलिंग एक्ट आ गया था जिसके तहत कोई भी व्यक्ति, जिसके पास 54 एकड़ से ज्यादा जमीन थी, उसे दायरे में लाया गया था। इसी एक्ट के तहत भोपाल नवाब की निजी 133 संपत्तियों को छोड़कर सबको इसके दायरे में ले लिया गया था लेकिन अधिकारियों की गलती के चलते कुछ जमीनें सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाई थीं। इसमें भोपाल की जमीन भी शामिल है। इसके चलते मरहूम मंसूर अली खान पटौदी की बहन हैदराबाद निवासी बेगम साबेहा सुल्तान के स्वामित्व की चिकलोद स्थित 1800 एकड़ संपत्ति को सीलिंग एक्ट के दायरे में लिया गया।

अपर आयुक्त एचएस मीणा ने एकतरफा तरीके से याचिकाकर्ता की चिकलोद स्थित 1800 एकड़ जमीन और संपत्तियों में से 54 एकड़ जमीन को छोड़कर बची हुई अन्य सभी संपत्तियों को सीलिंग के दायरे में लाकर सरकारी घोषित करने का प्रारंभिक आदेश 25 जुलाई को जारी कर दिया। इसी आदेश को याचिका में चुनौती दी गई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उक्त आदेश को स्थगित कर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। 


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