किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर के बाउंसर पर जघन्य वारदात को अंजाम देने का आरोप, हाजिर नहीं हुआ तो घर होगा कुर्क
प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान साल 2019 में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी के तत्कालीन बाउंसर (अंगरक्षक Bouncer of Mahamandaleshwar) को एक युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने धारा-82 के तहत नोटिस जारी किया है।
इंदौर, जेएनएन। प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान साल 2019 में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी के तत्कालीन बाउंसर (अंगरक्षक) ने एक युवती के साथ होटल में दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया था। बाद में युवती को ब्लैकमेल भी किया। मामले में सीजेएम न्यायालय इलाहाबाद ने आरोपित के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-82 के तहत नोटिस जारी किया है। पुलिस ने मुनादी कराई है कि यदि वह 15 दिन में अदालत में पेश नहीं हुआ तो घर कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस चस्पा कर मुनादी भी कराई
प्राप्त जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस पिछले दिनों मध्य प्रदेश के शाजापुर आई और सुनेरा गांव स्थित आरोपित रिक्की मलिक उर्फ मोहसिन पुत्र मकसूद खां के घर पर नोटिस चस्पा कराने के साथ मुनादी भी कराई। आरोपित 15 दिन में न्यायालय में पेश नहीं हुआ तो घर कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।
पेश नहीं होने पर कर्क होगा घर
नोटिस चस्पा करने सिविल लाइंस थाना, प्रयागराज से एसआइ भारतसिंह और हवलदार अशोक कुमार राय आए थे। वे स्थानीय सुनेरा थाने पहुंचे और पुलिस को जानकारी देकर आरोपित के घर पहुंचे। वहां एक ग्रामीण व आरोपित रिक्की के चचेरे भाई की मौजूदगी में नोटिस चस्पा किया। ग्रामीणों से भी आरोपी के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी नहीं मिली। नोटिस के माध्यम से आरोपित रिक्की को न्यायालय में पेश होने का आखिरी मौका दिया गया है। वह 15 दिन में पेश नहीं हुआ तो उसका घर कुर्क करने की कार्रवाई होगी।
यह है पूरा मामला
सुनेरा (शाजापुर, मध्य प्रदेश) निवासी रिक्की किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी के बाउंसर के रूप में अखाड़े में तैनात था। 2019 में कुंभ के दौरान शिविर में उसकी मुलाकात एक युवती से हुई। उसने महामंडलेश्वर से भेंट कराने के बहाने उसे प्रसाद में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया और दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना लिया। फिर ब्लैकमेल करने लगा।
हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत
आरोपित के खिलाफ प्रयागराज जिले के सिविल लाइंस थाने में आइपीसी की धारा 376 व 66 आइटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में 13 जून 2019 को केस दर्ज कराया गया था। मामले में राहत पाने के लिए आरोपित ने हाई कोर्ट में शरण भी ली थी, किंतु कोई राहत नहीं मिली।
महामंडलेश्वर को भी जारी हुआ था नोटिस
मामले में महामंडलेश्वर त्रिपाठी को भी नोटिस जारी किया गया था। पुलिस ने उनसे पूछा था कि आरोपित बाउंसर रिक्की अखाड़े में रहता था, लिहाजा उसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। हालांकि, उसके बाद भी आरोपित पकड़ में नहीं आ सका।