Move to Jagran APP

लोक अदालत में 1424 केस निपटाए

पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथारिटी मोहाली के दिशा निर्देशों जिला अदालतों में जिला एवं सेशन जज हरप्रीत कौर जीवन के नेतृत्व में नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 14 Aug 2022 03:00 PM (IST)Updated: Sun, 14 Aug 2022 03:07 PM (IST)
लोक अदालत में 1424 केस निपटाए

संवाद सहयोगी, रूपनगर: पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथारिटी मोहाली के दिशा निर्देशों जिला अदालतों में जिला एवं सेशन जज हरप्रीत कौर जीवन के नेतृत्व में नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। जिला एवं सेशन जज दफ्तर से उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत रूपनगर कोर्ट कांप्लेक्स सहित आनंदपुर साहिब कोर्ट कांप्लेक्स तथा नंगल कोर्ट कांप्लेक्स में कुल 26 बैंच लगाए गए थे जहां विभिन्न मामलों की सुनवाई करते हुए 1424 मामलों का दोनों पक्षा की सहमति के मौके पर ही निपटारा किया गया है। इन मामलों में 48 करोड़ 50 लाख 60 हजार 462 रूपये के अवार्ड भी पास किए गए हैं। जिला एवं सेशन जज हरप्रीत कौर जीवन ने बताया कि राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथारिटी नई दिल्ली द्वारा पूरे देश अंदर लोक अदालतें लगाई गई जिनमें दीवानी, सुलझाए जा सकने वाले फौजदारी केस तथा अन्य मामले निपटारे के लिए रखे गए थे। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में जो मामले अभी तक अदालतों में नहीं आए उनके साथ साथ ज्यादातर बैंकों तथा टेलीफोन कंपनियों से संबंधित मामलों का निपटारा किया गया है। इसके अलावा विवाहित झगड़ों वाले केसों का जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के पैनल वकीलों सहित मीडिएटर तथा महिला सैल की इंचार्ज के अहम योगदान से निपटारा एवं समझौता करवाया गया है।

loksabha election banner

इस मौके सीनियर जज एवं सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने लोगों को अपने अदालती मामले लोक अदालतों के माध्यम से समझाने की अपील की तथा बताया कि लोक अदालतों में होने वाले फैसले स्थायी होते हैं जिनकी आगे सुनवाई नहीं हो सकती जबकि लोक अदालतों में जहां पैसे व समय की बचत होती है वहीं दोनों पक्षों में आपसी सौहार्द भी कायम रहता है। जिला एवं सेशन जज हरप्रीत कौर जीवन ने कहा कि कानूनी सेवाएं अथारिटी बारे किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए अथारिटी के टोल फ्री नंबर 1968 पर संपर्क किया जा सकता है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.