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तिरुअनंतपुरम में एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, सीएम पी विजयन ने किया एलान

Triple lockdown in Kerala केरल सरकार ने राजधानी तिरुअनंतपुरम में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। मुख्‍यमंत्री पी विजयन ने इसका एलान किया है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Fri, 10 Jul 2020 08:07 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jul 2020 11:02 PM (IST)
तिरुअनंतपुरम में एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, सीएम पी विजयन ने किया एलान
तिरुअनंतपुरम में एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, सीएम पी विजयन ने किया एलान

तिरुअनंतपुरम, एएनआइ। केरल सरकार ने राजधानी तिरुअनंतपुरम में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। केरल के मुख्‍यमंत्री पी विजयन ने बताया कि कंटेनमेंट जोनों में ट्र‍िपल लॉकडाउन रहेगा। राज्‍य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया है। केरल के विभिन्‍न इलाकों में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद विदेश या दूसरे राज्यों से आए अब तक लगभग 2400 लोग कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित पाए गए हैं।  

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सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि तिरुवनन्तपुरम के कंटेनमेंट जोनों में सख्‍त ट्रिपल लॉकडाउन (Triple lockdown) भी जारी रहेगा। ट्रिपल लॉकडाउन के दौरान सरकार ने नियमों को और ज्यादा सख्त बनाया गया है। इस दौरान शहर की सभी सड़कें पूरी तरह से बंद रहेंगी और जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

केरल की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने कहा कि पुनथुरा, पुतनपल्ली और मनिक्कविलकम वार्डो में संक्रमण के तेज प्रसार के चलते यह फैसला करना पड़ा है। राज्य में अब तक 6,950 संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं कर्नाटक में 2,313 नए केस मिले हैं। राज्य में एक दिन में सामने आए मामलों की यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। 57 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य में अब तक 33,418 केस मिल चुके हैं और 543 लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐतिहासिक मैसुरु पैलेस को सफाई के लिए बंद कर दिया गया है। पैलेस के एक कर्मचारी के बेटे को संक्रमित पाए जाने के बाद ऐसा किया गया है।

उल्‍लेखनीय है कि बीते दिनों केरल सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक परिवहन वाहनों से यात्रा करते समय नाक, मुंह को ढंकने और दो गज यानी छह फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियमों को साल भर के लिए लागू कर दिया था। राज्य सरकार ने इसके लिए राज्‍य महामारी रोग अध्यादेश 2020 में निहित अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उसमें कुछ नए नियम भी जोड़े थे। 


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