Lockdown Extension: महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में भी 31 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, दी गई छूट
Lockdown Extension तमिलनाडु सरकार ने राज्य में 31 अगस्त तक लॉकडाउन का फैसला किया है। हालांकि इस लॉकडाउन में लोगों को थोड़ी छूट जरूर मिलेगी।
चेन्नई, प्रेट्र। Lockdown, देश भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में भी लॉकडाउन को 31 अगस्त तक आगे बढ़ा दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में 31 अगस्त तक लॉकडाउन का फैसला किया है। हालांकि इस लॉकडाउन में लोगों को थोड़ी छूट जरूर मिलेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने बताया कि अगस्त महीने में सभी पांच रविवारों को पूर्ण लॉकडाउन किया जाएगा। इस दिन लोगों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।
इसके अलावा तमिलनाडु में होटलों और रेस्टोरेंट में डाइन-इन सेवाओं की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा है कि राज्य में 2,9,16 और 23 अगस्त को सख्ती से लॉकडाउन लागू किया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि धार्मिक आयोजन पर मौजूदा प्रतिबंध लागू रहेगा। सार्वजनिक परिवहन, शॉपिंग मॉल, थिएटर, बार राजनीतिक और खेल गतिविधियों पर मौजूदा प्रतिबंध जारी रहेगा।
महाराष्ट्र में 31 अगस्त तक लॉकडाउन
महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से मामलों को देखते हुए उद्धव सरकार ने 31 अगस्त तक लॉकडाउन को आगे बढ़ा है। हालांकि इसके तहत इसमें कई रियायतें भी दी गई हैं। सरकार ने इस लॉकडाउन को 'MISSION BEGIN AGAIN' नाम दिया है। इसके तहत 5 अगस्त से ग्रेटर मुंबई, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती और नागपुर सहित मुंबई महानगरीय क्षेत्र के नगर निगमों के सभी मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुल जाएंगे पर मॉल्स के थिएटर और फूड कोर्ट को अभी बंद रखा गया है। ये मॉल्स सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे।
देश में अनलॉक-3 की गाइडलाइन जारी
केंद्र सरकार ने अनलॉक-3 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कंटेनमेंट जोन में कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति दी गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो और सिनेमाहॉल अभी नहीं खुलेंगे। सरकार ने इन पर लगी रोक 31 अगस्त तक ब़़ढाने का निर्देश दिया है। राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए भी़़ड जुटाने की अनुमति भी नहीं होगी। अनलॉक-3 में योग संस्थानों और जिम को राहत दी गई है। पांच अगस्त से तय मानकों के आधार पर इन्हें संचालन की अनुमति होगी। इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय परिचालन मानक ([एसओपी)] जारी करेगा।