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जानिए 1 अक्‍टूबर से क्‍या होने जा रहे हैं अहम बदलाव, कैसे बदल जाएगी जिंदगी

सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए वाहन चलाते समय नेविगेशन यानी रास्ते का पता लगाने के लिए मोबाइल के इस्तेमाल की छूट दे दी है। ध्यान रखना होगा कि इस दौरान चालक का ध्यान भंग न हो। हालांकि मोबाइल पर बात करने की छूट नहीं होगी।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Wed, 30 Sep 2020 06:15 AM (IST)Updated: Wed, 30 Sep 2020 06:15 AM (IST)
जानिए 1 अक्‍टूबर से क्‍या होने जा रहे हैं अहम बदलाव, कैसे बदल जाएगी जिंदगी
लोगों के चालान काटते पुलिस कर्मी (फाइल फोटो)।

नई दिल्‍ली, जेएनएन। एक अक्टूबर से कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव आपके जीवन और जेब को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। इसलिए यह जानना जरूरी है कि किस नियम में क्या बदलाव होने जा रहा है।

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वाहन चलाते समय मोबाइल के इस्तेमाल की छूट

सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए वाहन चलाते समय नेविगेशन यानी रास्ते का पता लगाने के लिए मोबाइल के इस्तेमाल की छूट दे दी है। ध्यान रखना होगा कि इस दौरान चालक का ध्यान भंग न हो। हालांकि, मोबाइल पर बात करने की छूट नहीं होगी। बात करने की स्थिति में 1-5 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। 

ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी साथ रखना अनिवार्य नहीं 

सरकार ऑनलाइन पोर्टल के जरिये ड्राइविंग लाइसेंस व ई-चालान सहित वाहन से जुड़े अन्य दस्तावेज की ऑनलाइन निगरानी करने जा रही है। ऐसे में वाहन जांच के दौरान असली ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) पेश करने की जरूरत नहीं होगी। उनकी सॉफ्ट कॉपी भी मान्य होगी।

ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा आसान

अब ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल बनवाने के लिए ज्यादा दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने नियमों को थोड़ा सरल कर दिया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस के नवीनीकरण, गाड़ी के पंजीकरण और दस्तावेज में दर्ज पता बदलने के लिए किया जा सकता है। 

पुरानी मिठाई नहीं बेच सकेंगे दुकानदार

दुकानदार अब पुरानी मिठाइयां नहीं बेच सकेंगे। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के निर्देशों के अनुरूप एक अक्टूबर से खुली मिठाई बेचने वालों को भी उसके इस्तेमाल की अधिकतम सीमा बतानी होगी। एफएसएसएआइ ने इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को पत्र लिखा है।

हेल्थ एंश्योरेंस में मिलेंगी ज्यादा सुविधाएं

बीमा नियामक आइआरडीएआइ के नियमों के तहत हेल्थ एंश्योरेंस पॉलिसी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अक्टूबर से सभी मौजूदा और नए हेल्थ एंश्योरेंस पॉलिसी के तहत किफायती दर पर अधिक बीमारियों को कवर किया जाएगा। यह बदलाव उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए किया गया है। 

 

एसबीआइ ने न्यूनतम बैलेंस में दी छूट

महानगरों व शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए मासिक औसत बैलेंस तीन हजार रुपये रह जाएगा। पहले यह सीमा पांच हजार रुपये की थी। जुर्माने में भी राहत दी गई है। इन इलाकों में न्यूनतम बैलेंस 75 फीसद कम हुआ तो 15 रुपये व जीएसटी का जुर्माना देना होगा, जबकि फिलहाल 80 रुपये व जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा एनईएफटी व आरटीजीएस शुल्क भी पहले के मुकाबले कम कर दिया गया है। अब बैंक शाखा से 10 हजार रुपये तक की एनईएफटी के लिए दो रुपये व दो लाख से ऊपर के लिए 20 रुपये का भुगतान करना होगा। इन सुविधाओं का ऑनलाइन उपयोग करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इसके अलावा खाताधारक को पहली बार में 10 चेक मुफ्त में दिए जाएंगे।

मुफ्त में नहीं मिलेगा रसोई गैस कनेक्शन

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाइ) के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन का प्रावधान 30 सितंबर, 2020 को खत्म हो रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से केंद्र सरकार ने इस योजना को अप्रैल से सितंबर तक विस्तार दे दिया था। 

टीवी हो सकता है महंगा

अक्टूबर से टेलीविजन खरीदना भी महंगा हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार सरकार ने टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात पर पांच फीसद सीमा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने एक साल की छूट दी थी जो 30 सितंबर को खत्म हो रही है।  


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