Move to Jagran APP

राफेल डील पर सुनवाई करने को तैयार है सुप्रीम कोर्ट, वकील एमएल शर्मा ने दायर की याचिका

सु्प्रीम कोर्ट में वकील एमएल शर्मा ने एक नई याचिका दायर की। इसमें उन्होंने राफेल डील पर लगाए गए नए आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट इसपर तात्कालिक सुनवाई करेगा हालांकि उन्होंने इसके लिए निश्चित तारीख की जानकारी नहीं दी।

By Monika MinalEdited By: Published: Mon, 12 Apr 2021 01:49 PM (IST)Updated: Mon, 12 Apr 2021 01:49 PM (IST)
राफेल डील पर सुनवाई करने को तैयार है सुप्रीम कोर्ट,  वकील एमएल शर्मा ने दायर की याचिका
राफेल डील में स्वतंत्र जांच की मांग, वकील एमएल शर्मा ने SC में दायर की याचिका

नई दिल्ली, एएनआइ। सु्प्रीम कोर्ट में वकील एमएल शर्मा ने सोमवार एक नई याचिका दायर की। इसमें उन्होंने राफेल डील पर लगाए गए नए आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि कोर्ट इसपर तात्कालिक सुनवाई करेगा हालांकि उन्होंने इसके लिए निश्चित तारीख की जानकारी नहीं दी।

loksabha election banner

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राफेल डील में मामला चलाए जाने को लेकर कोर्ट में यह याचिका दायर की गई। फ्रांस के मीडिया पोर्टल का दावा है कि राफेल डील के के लिए मिडिलमैन को एक मिलियन यूरो का भुगतान किया गया था। फ्रेंच भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी AFA की जांच रिपोर्ट के हवाले से प्रकाशित खबर के मुताबिक, डसॉल्ट एविएशन ने कुछ बोगस नजर आने वाले भुगतान किए हैं। कंपनी के 2017 के खातों के ऑडिट में 5 लाख 8 हजार 925 यूरो (4.39 करोड़ रुपये) क्लाइंट गिफ्ट के नाम पर खर्च दर्शाए गए।

मॉडल बनाने वाली कंपनी का मार्च 2017 का एक बिल ही दिखाया गया है। इन मॉडल के लिए 20 हजार यूरो (17 लाख रुपये) प्रति एक के हिसाब से भुगतान किया गया। हालांकि, यह मॉडल कहां और कैसे इस्तेमाल किए गए, इसका कोई सबूत नहीं दिया गया। हालांकि, डसॉल्ट एविएशन ने इन आरोपों का खंडन किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो साल पहले कोर्ट की निगरानी में राफेल डील की जांच की मांग से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सौदे की प्रॉसेस और पार्टनर चुनाव में किसी तरह के फेवर के आरोपों को बेबुनियाद बताया था। दो साल पहले कोर्ट की निगरानी में राफेल डील की जांच की मांग से जुड़ी सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थीं। बता दें कि 14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सौदे की प्रॉसेस और पार्टनर चुनाव में किसी तरह के फेवर के आरोपों को बेबुनियाद बताया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.