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Kulbhushan Jadhav Case: भारत ने कहा, अपील के अधिकार विधेयक की खामियों को दूर करे पाकिस्तान

पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की अपील के अधिकार को लेकर भारत सरकार पाकिस्तान नेशनल असेंबली में पारित एक विधेयक से सहमत नहीं है। भारत सरकार का कहना है कि यह बिल कमियों से भरा है और आईसीजे के फैसले का उल्लंघन है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Thu, 17 Jun 2021 05:59 PM (IST)Updated: Thu, 17 Jun 2021 08:39 PM (IST)
Kulbhushan Jadhav Case: भारत ने कहा, अपील के अधिकार विधेयक की खामियों को दूर करे पाकिस्तान
कुलभूषण जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार दिया गया

नई दिल्ली, एजेंसियां। भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान से कहा कि वह पिछले सप्ताह नेशनल असेंबली में पेश विधेयक की खामियों को दूर करे, जिसमें कुलभूषण जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार दिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि विधेयक में यह तय करने के लिए म्यूनिसिपल कोर्ट को अधिकार देने का प्रविधान है कि क्या राजनयिक पहुंच देने में विफल रहने के कारण जाधव के साथ कोई पूर्वाग्रह हुआ है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) ने इस मामले में पाकिस्तान को जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने का आदेश दिया था।

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बागची ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान से विधेयक की खामियों को दूर करने के लिए कहा है। म्यूनिसिपल कोर्ट इस मामले में मध्यस्थ नहीं हो सकता कि किसी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है अथवा नहीं। उन्होंने पड़ोसी देश से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसलों का पालन करने के लिए भी कहा। बताते चलें कि भारतीय नौसेना के रिटायर अधिकारी को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी।

सजा के खिलाफ अपील कर सकेंगे कुलभूषण जाधव

ज्ञात हो कि पिछले दिनों पाकिस्तान सरकार ने नेशनल असेंबली से एक ऐसा विधेयक पारित कराया, जिसके तहत भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील का अधिकार दे दिया गया है। पाकिस्तानी संसद के निचले सदन ने गत हफ्ते गुरुवार को आइसीजे (समीक्षा और पुनर्विचार) विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में अंतरराष्ट्रीय अदालत (आइसीजे) के आदेश के अनुसार जाधव को राजनयिक पहुंच देने की भी इजाजत दी गई है। 

उधर, पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल (AGP) खालिद जावेद खान के अनुरोध पर भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के लिए एक वकील नियुक्त करने की सरकार की याचिका पर सुनवाई 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने भारतीय उच्चायोग के वकील को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष पेश होने का नोटिस भी जारी किया।

भगोड़े मेहुल चोकसी को लेकर अरिंदम बागची ने कहा कि इसे लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार हमारे देश में न्याय का सामना करने के लिए मेहुल चोकसी के शीघ्र निर्वासन की मांग के लिए डोमिनिकन सरकार के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है।

वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि हम वैक्सीन इक्विटी पर अधिक ध्यान देने के साथ वैक्सीन पासपोर्ट के विषय पर चर्चा का समर्थन करेंगे। मुझे भारत द्वारा वैक्सीन जारी करने के बारे में कोई पासपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

अरिंदम बागची ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की कतर यात्रा के दौरान अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान में सुलह के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जलमय खलीलजाद विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान दोहा में थे और उन्हें अफगानिस्तान के संबंध में हाल के घटनाक्रमों पर जानकारी देने के लिए विदेश मंत्री से मुलाकात की।


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