Lockdown Extension: पिछले तीन से बहुत अलग है Lockdown 4.0; जानें क्या हुए बदलाव
देश में केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए लॉकडाउन (Lockdown 4.0) 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। यह लॉकडाउन पिछले तीन से काफी अलग है।
नई दिल्ली, जेएनएन। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए लॉकडाउन (Lockdown 4.0) 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। 25 मार्च को लागू हुए लॉकडाउन को आज तीसरी बार विस्तार दिया गया है। जहां पहले और दूसरे लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में कड़ाई से प्रतिबंध लागू रहे, वहीं ठप पड़े आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा इसके तीसरे चरण में कुछ सशर्त रियायतें दी गईं। लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने थोड़ी और रियायत दी हैं।
आइए जानते हैं तीनों लॉकडाउन से कितना अलग है लॉकडाउन 4-
- लॉकडाउन चार में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का फैसला अब राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश करेंगे। इससे पहले लॉकडाउन तीन तक यह निर्णय केंद्र सरकार करती थी। इसके अलावा अब रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाए गए हैं।
- लॉकडाउन तीन तक रेल, मेट्रो और हवाई यात्राएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहीं। स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान और होटल, रेस्टोरेंट समेत अन्य हॉस्पिटेलिटी सेवाओं को भी संचालन की अनुमति नहीं दी गई थी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्य और पूजा स्थल बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। लॉकडाउन चार में भी ये प्रतिबंध जारी है। हालांकि, लॉकडाउन के इस चरण में घरेलू एयर एम्बुलेंस के संचालन को अनुमति दी गई है। खेल परिसर और स्टेडियम खोलने की अनुमति दी गई। इस दौरान स्टेडियम में दर्शक मौजूद नहीं रहेंगे।
- लॉकडाउन तीन में तीनों जोन में कंटेनमेंट जोन के अतिरिक्त हर क्षेत्र में लोगों को सुबह सात से शाम सात बजे के बीच गैरजरूरी गतिविधियों के लिए भी बाहर आने-जाने की अनुमति दी गई थी। लॉकडाउन एक और दो में इसपर प्रतिबंध था। वहीं, लॉकडाउन 4 में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे देश में सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा।
- लॉकडाउन चार के दौरान यात्री वाहनों और बसों की अंतरराज्यीय आवाजाही को राज्यों की आपसी सहमति से अनुमति दी जा सकती है। लॉकडाउन तीन तक सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रही।
- लॉकडाउन 4 में मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को तय समय के अनुसार खुलने की अनुमति होगी। सभी दुकानों को ग्राहकों के बीच छह फीट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में इसकी अनुमति नहीं होगी। यहां केवल आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति होगी। इसके अलावा एक समय में पांच से अधिक लोगों को दुकान में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इससे पहले लॉकडाउन तीन के दौरान ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान, स्पा और सैलून को भी खोलने की इजाजत दी गई थी। इस दौरान दोनों जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों को गैरजरूरी वस्तुओं और रेड जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही आपूर्ति करने की इजाजत मिली थी। पहले और दूसरे लॉकडाउन में तीनों जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को छोड़कर इन सभी गतिविधियों पर रोक थी। लॉकडाउन तीन के दौरान शराब की स्टैंडअलोन शॉप तीनों जोन में खोलने की अनुमति मिली थी।
देश में तेजी से बढ़ रहे मामले
भारत में कोरोना वायरस (COVID-19) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4987 मामले सामने आए। देश में अब तक 90,927 मामले सामने आ गए हैं। इनमें से 53,946 एक्टिव केस है। 34,108 लोग ठीक हो गए हैं और 2872 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में हालात चिंता का विषय बने हुए हैं।