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Provident Fund Withdrawal: जानें कब और कैसे ऑनलाइन निकाल सकते हैं PF का पैसा

Provident Fund Withdrawal पीएफ अकाउंट से निकालना चाहते है पैसा लेकिन नहीं पता तरीका तो यहां जानें कैसे और कब निकाल सकते हैं ऑनलाइन पैसा।

By Ayushi TyagiEdited By: Published: Thu, 29 Aug 2019 03:27 PM (IST)Updated: Fri, 30 Aug 2019 02:46 PM (IST)
Provident Fund Withdrawal: जानें कब और कैसे ऑनलाइन निकाल सकते हैं PF का पैसा
Provident Fund Withdrawal: जानें कब और कैसे ऑनलाइन निकाल सकते हैं PF का पैसा

नई दिल्ली, जागरण डेस्क। Provident Fund Withdrawal: आपको भविष्य में आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े और बुढ़ापे में आपको पेंशन मिलती रहे, इसके लिए सरकार ने नौकरीपेशेवर लोगों के पीएफ की सुविधा शुरू की थी। ईफीएफओ (Employees Provident Fund Organisation) की इस योजना के तहत आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा कटता रहता है, जो भविष्य में आपकी कई जरूरतों को पूरा करता है। इसी पैसे से आपके बुढ़ापे के लिए पेंशन की रूप-रेखा भी तय होती है।

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हाल ही में ईपीएफओ आयुक्त सुनील बर्थवाल ने घोषणा की थी कि केवाईसी और यूएएन-आधार लिंक होने के बाद शेयर होल्डर के सभी दावों को महज तीन दिन के अंदर निपटारा करने की तैयारी की जा रही है। जानें अब कैसे और कितने दिनों में आएगा आपका पीएफ (Provident Fund) का पैसा और कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, यहां हमारा सुझाव यही रहेगा कि जब बहुत जरूरी हो और कहीं अन्य स्रोत से पैसे का इंतजाम न हो तभी पीएफ अकाउंट से पैसा निकालें, क्योंकि यह आपके भविष्य के लिए आपकी तैयारी है।

     

पीएफ का पैसा ऑनलाइन निकालने से पहले ध्यान में रखें ये बात
EPF से ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिवेट हो। ईपीएफ से ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए आपको किसी तरह के सहायक दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। यहां एक बात बता दें कि EPFO से आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं।

एक बार आप क्लैम कर देते हैं तो आपकी कंपनी के पास ये स्वीकृति के लिए जाएगा और स्वीकृत होने के तुरंत बाद  आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। पहले तक ये पैसा 10 दिनों के अंदर आता है लेकिन, ईपीएफओ जल्द ही इसे तीन दिन के अंदर करने की तैयारी कर रहा है।

 

कैसे और कब निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा 
घर खरीदने या किसी निर्माण कार्य के लिए आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपने कंपनी में लगभग 2.5 साल काम किया हो। भाई बहन, बेटी-बेटा, या फिर अपनी शादी के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपका 7 साल तक किसी भी कंपनी में काम करना जरूरी है।

यही समय सीमा बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा निकालने के लिए है। रिटायरमेंट से करीब एक साल पहले भी आप पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपकी आयु 54 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

   

इस तरह ऑनलाइन निकाल सकते हैं पीएफ (PF) का पैसा 

सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।

-  इसके बाद अपना यूएएन (UAN) नंबर, पासवर्ड और काप्चा कोड डालकर लॉग-इन करें।

-  फिर मैनेज (Manage) ऑप्शन पर क्लिक करें।

- केवाईसी (KYC) ऑप्शन पर सारी जानकारी चेक कर लें और ऑनलाइन सर्विस (Online Services) पर क्लिक करें।

-  जैसे ही आप ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करेंगे एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा। इसमें से आपको क्लेम (Claim) पर क्लिक करना है।

-  इतना करने के बाद क्लेम फॉर्म को सबमिट करने के लिए Proceed For Online Claim पर क्लिक करें।

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