नन से दुष्कर्म केस में पूर्व बिशप मुलक्कल को सशर्त जमानत, हर सुनवाई पर हाजिर होने के निर्देश
केरल की एक अदालत ने नन से दुष्कर्म मामले में पूर्व बिशप फ्रैंको मुलक्कल को सशर्त जमानत प्रदान करते हुए सुनवाई की हर तारीख पर उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
कोट्टायम, पीटीआइ। केरल की एक स्थानीय अदालत ने नन से दुष्कर्म के आरोपित पूर्व बिशप फ्रैंको मुलक्कल (Bishop Franco Mulakkal) को सशर्त जमानत प्रदान करते हुए सुनवाई की हर तारीख पर उपस्थित रहने का आदेश दिया है। कोट्टायम की अतिरिक्त सत्र अदालत ने 13 जुलाई को सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर मुलक्कल की जमानत रद करते हुए गैरजमानती वारंट जारी कर दिया था।
सुनवाई के दौरान शुक्रवार को मुलक्कल अदालत में मौजूद रहे। अदालत ने कहा कि 13 अगस्त को मुलक्कल के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र को पढ़ा जाएगा, इसलिए वह उस तिथि पर अदालत में मौजूद रहेंगे। कोर्ट ने मुलक्कल को राज्य न छोड़ने व नए गवाह तथा बेल बांड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
दरअसल, 13 जुलाई को मुलक्कल के वकील ने कोर्ट को बताया था कि उनके मुवक्किल कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ गए हैं, इसलिए वह सेल्फ क्वारंटाइन पर हैं। अगले दिन पंजाब के जालंधर के पूर्व बिशप मुलक्कल कोरोना संक्रमित पाए गए थे।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दुष्कर्म के आरोपों से मुक्त किए जाने संबंधी याचिका को खारिज करते हुए मुलक्कल को ट्रायल का सामना करने का आदेश दिया था। उन्होंने हाई कोर्ट के सात जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने मुलक्कल की आरोप मुक्त किए जाने संबंधी अर्जी खारिज कर दी थी।
बता दें कि जून, 2018 में एक नन ने कोट्टायम में मुलक्कल के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में नन ने कहा था कि मुलक्कल ने वर्ष 2014-16 के बीच उनके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद केरल पुलिस की एसआइटी ने तत्कालीन बिशप मुलक्कल को गिरफ्तार कर लिया था।