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केरल हाई कोर्ट ने खारिज की रेहाना फातिमा की अग्रिम जमानत याचिका

सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक वीडियो क्लिप पर हंगामा मचने के बाद रेहाना फातिमा के खिलाफ विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दो शिकायतें दर्ज की गईं थी।

By Neel RajputEdited By: Published: Fri, 24 Jul 2020 02:46 PM (IST)Updated: Fri, 24 Jul 2020 02:46 PM (IST)
केरल हाई कोर्ट ने खारिज की रेहाना फातिमा की अग्रिम जमानत याचिका
केरल हाई कोर्ट ने खारिज की रेहाना फातिमा की अग्रिम जमानत याचिका

कोच्चि, आइएएनएस। केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने को लेकर चर्चा में रहीं महिला कार्यकर्ता रेहाना फातिमा (Rehana Fathima) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोच्चि के BSNL की पूर्व कर्मचारी रेहाना फातिमा द्वारा अग्रिम जामनत याचिका दायर की गई थी। बता दें कि अक्टूबर 2018 में सबरीमाला मंदिर में प्रवेश को लेकर वो चर्चा में आई थी। उन पर अपने फेसबुक पोस्ट से धार्मिक भावनाओं को कथित रूप से चोट पहुंचाने के भी आरोप लगे थे।

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सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक वीडियो क्लिप पर हंगामा मचने के बाद फातिमा के खिलाफ विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दो शिकायतें दर्ज की गईं थी। इन वीडियोज में उनके नाबालिग बेटे और बेटी को उनके अर्ध नग्न शरीर पर पेंटिंग करते देखा गया था। उन्होंने हैशटैग बॉडीआर्ट और पॉलिटिक्स के साथ यह वीडियो पोस्ट की थी। इस पर आपत्ति जताते हुए, केरल स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने पुलिस को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कहा था।

शिकायत के बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय में एक अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिसे अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है और कहा है कि पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा सकती है। बीएसएनएल ने जांच के बाद कथित तौर पर पाया कि उनके फेसबुक संदेशों ने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया है और सेवा नियमों का उल्लंघन किया गया, उनकी सेवाओं को पिछले महीने अनुशासनात्मक आधार पर समाप्त कर दिया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि, सबरीमाला मंदिर में पारंपरिक रूप से 10 से 50 वर्ष की आयु की लड़कियों और महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में प्रतिबंध को रद कर दिया था, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। मामला वर्तमान में एक संवैधानिक पीठ के समक्ष लंबित है।

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