केरल हाईकोर्ट ने बटालियन से गायब हुई 25 INSAS राइफल मामले में CBI जांच वाली याचिका की खारिज
केरल में उच्च न्यायालय ने विशेष सशस्त्र पुलिस बटालियन (SAPB) 25 इंसास राइफल मामले में सीबीआई मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
तिरुवनंतपुरम, एएनआइ। केरल के उच्च न्यायालय ने विशेष सशस्त्र पुलिस बटालियन (SAPB), तिरुवनंतपुरम से 25 इंसास राइफल और 12,061 जीवित कारतूस से संबंधित एक मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश एम। मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी। चेली की खंडपीठ ने केरल के चंगनास्सेरी के एक निवासी रामचंद्र कामल द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया है कि मामले की मौजूदा पुलिस जांच सच्चाई सामने नहीं ला पाएगी और कहा कि सीबीआई जांच जरूरी है।
राज्य सरकार ने भी किया सीबीआई जांच का विरोध
दूसरी ओर, राज्य सरकार ने मामले में सीबीआई जांच की मांग का विरोध किया और कहा कि केरल पुलिस की अपराध शाखा द्वारा जांच प्रगति पर थी। इससे पहले, इस मामले में जॉर्ज वट्टकुलम नामक एक कार्यकर्ता द्वारा दायर एक अन्य याचिका को भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
क्या है पूरा मामला
इससे पहले नियंत्रण एंव महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट में भी सशस्त्र पुलिस बटालियन (एसएपीबी) में 25 इंसास राइफल और 12,061 कारतूस गायब हुए थे। कैग की रिपोर्ट आने के बाद काफी हंगामा हुआ था। कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक की मांग कर दी थी। साथ ही कहा था कि DGP लोकनाथ बेहरा को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। तब भी मांग की गई थी कि इस मामले में सीबीआई द्वारा जांच की जानी चाहिए।
एसएपीबी से हथियार गायब होने की रिपोर्ट पर केरल पुलिस की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक तोमिन थांचकेरी ने कहा था कि कैग एक बहुत ही जिम्मेदार परीक्षण एजेंसी हैं साथ ही कहा कि उसके आरोपों को बेहद ही गंभीर तौर पर लिया जाना चाहिए। उसी दौरान मामला भी दर्ज किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले में सबकुछ साफ करने की जिम्मेदारी एसएपीबी की है क्योंकि, आरोप उसके खिलाफ लगाए गए हैं।