वेतन कटौती मामले पर केरल सरकार को हाई कोर्ट से मिली राहत, अध्यादेश पर रोक से इन्कार
जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि राज्य एक कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। कोर्ट अध्यादेश के प्रावधानों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
कोच्चि, प्रेट्र। एलडीएफ सरकार को राहत देते हुए केरल हाई कोर्ट ने अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया। राज्य के सरकारी कर्मचारियों और स्वामित्व वाले संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती करने के लिए यह अध्यादेश जारी किया गया है।
जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि राज्य एक कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। कोर्ट अध्यादेश के प्रावधानों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लागू केरल आपदा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात (विशेष प्रावधान) अध्यादेश को विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने कोर्ट में चुनौती दी थी। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार के पास ऐसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। मामले पर आगे की सुनवाई जारी रहेगी।
पिछले सप्ताह जारी अध्यादेश राज्य सरकार को कर्मचारी के वेतन से एक निश्चित राशि जो कुल मासिक वेतन का एक चौथाई से ज्यादा नहीं हो, काटने का अधिकार प्रदान करता है। यह कटौती आपदा या सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात के कारण उत्पन्न स्थिति का प्रबंधन करने के लिए की जाएगी। अध्यादेश से सरकार पांच महीने तक कर्मचारियों के वेतन से छह दिनों की कटौती कर सकेगी।
यह अध्यादेश सरकार को राज्य में सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों, मंत्रियों, विधानसभा के सदस्यों, सरकार के अधीन विभिन्न बोर्ड के सदस्यों और स्थानीय स्वशासी निकायों के सदस्यों के कुल मासिक वेतन या मानदेय में से 30 फीसद की कटौती का अधिकार प्रदान करता है। यह कटौती एक वर्ष की अवधि तक की जाएगी।