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Kerala Gold Smuggling Case: एनआइए कोर्ट ने खारीज की आरोपी शमसुद्दीन की अग्रिम जमानत याचिका

केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में कोच्चि विशेष एनआईए कोर्ट ने एक आरोपी शमसुद्दीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि वह कोझीकोड जिले के एक ज्वेलरी शोरूम के मालिक हैं। वह इस मामले के एक अन्य आरोपी संजू का रिश्तेदार भी है।

By Ayushi TyagiEdited By: Published: Tue, 27 Oct 2020 01:43 PM (IST)Updated: Tue, 27 Oct 2020 01:43 PM (IST)
Kerala Gold Smuggling Case: एनआइए कोर्ट ने खारीज की आरोपी शमसुद्दीन की अग्रिम जमानत याचिका
केरल गोल्ड केस में एनआइए कोर्ट ने खारिज की आरोपी शमसुद्दीन की अग्रिम जमानत याचिका।

कोच्चि, एएनआइ। केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में कोच्चि विशेष एनआईए कोर्ट ने एक आरोपी शमसुद्दीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि  वह कोझीकोड जिले के एक ज्वेलरी शोरूम के मालिक हैं। वह इस मामले के एक अन्य आरोपी संजू का रिश्तेदार भी है।

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जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले इस मामले में जांच एजेंसी ने एक आरोपी राबिंस हमीद को गिरफ्तार किया था। इस मामले में भगोड़े आरोपियों में से एक हमीद को एजेंसी ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि हमीद के खिलाफ इंटरपोल ने ब्ल्यू नोटिस जारी किया था। इसी के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने उसे अपने यहां से निर्वासीत कर दिया था। 

जांच में मिली जानकारी से पता चला कि हमीद ने यूएई और भारत में रहते हुए गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दरअसल, आरोपी रमीज केटी, जलाल एएम और अन्य के साथ मिल कर साजिश रची थी। उसने तस्करी के लिए दुबई में राजनायिक सामान के जरिए धन की व्यवस्था की और सोना भी खरीदा। बता दें कि में एनआईए की विशेष अदालत ने एर्नाकुलम में हमीद की गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

इससे पहले केरल गोल्ड स्मगलिंग मामले में ईडी केरल उच्च न्यायालय के समक्ष कहा था कि केरल के पूर्व मुख्य सचिव सीएमओ एम शिवशंकर और अभियुक्त स्वप्न सुरेश के साथ कथित संबंध के बारे में पूछताछ के बाद ही पता चल पाएंगे। ईडी ने एम शिवशंकर के खिलाफ एकत्रित सामग्री को अदालत को सौंपने की इजाजत मांगी है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने एम शिवशंकर ने केरल उच्च न्यायालय को सूचित करते हुए कहा था कि सोने के तस्करी मामले में पूर्व प्रमुख सचिव की हिरासत के लिए विस्तृत जांच आवश्यक है।

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