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दुष्कर्म आरोपित बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर चलेगा केस, केरल की अदालत ने सुनाया फैसला

केरल में नन से दुष्कर्म मामले में आरोपित बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर मुकदमा चलने तय हो गया है। केरल की एक ट्रायल कोर्ट ने मुलक्‍कल की याचिका खारिज कर दी है...

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Mon, 16 Mar 2020 07:27 PM (IST)Updated: Mon, 16 Mar 2020 10:16 PM (IST)
दुष्कर्म आरोपित बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर चलेगा केस, केरल की अदालत ने सुनाया फैसला
दुष्कर्म आरोपित बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर चलेगा केस, केरल की अदालत ने सुनाया फैसला

कोट्टायम, एजेंसियां। केरल में नन से दुष्कर्म के आरोपित बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर मुकदमा चलना तय हो गया है। यहां के एक ट्रायल कोर्ट ने सोमवार को आरोप मुक्त करने संबंधी उसकी याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई जल्द शुरू होने की संभावना है।

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय-1 में दाखिल याचिका में जालंधर के पूर्व बिशप मुलक्कल ने दावा किया था कि पहली नजर में उनके खिलाफ आरोप का कोई मामला नहीं बनता। अभियोजन पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि मुलक्कल को दुष्कर्म मामले में ट्रायल का सामना करना चाहिए। मुलक्कल के वकील ने कहा कि वह इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।

मुलक्कल ने यह अपील इसी साल सात जनवरी में उस समय दाखिल की थी, जब मामले की प्रारंभिक सुनवाई शुरू होने वाली थी। जून 2018 में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में नन ने कहा था कि बिशप मुलक्कल ने उसका वर्ष 2014-16 के बीच यौन शोषण किया। मामले की जांच कर रही स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम (एसआइटी) ने मुलक्कल को 21 सितंबर 2018 को गिरफ्तार किया था।

16 अक्टूबर 2018 को मुलक्कल को जमानत मिल गई थी। केरल पुलिस ने मुलक्कल के खिलाफ 1,400 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। इसमें सायरो मालाबार कैथोलिक चर्च के कार्डिनल, तीन बिशप, 11 प्रीस्ट और कई नन समेत कुल 83 गवाह बनाए गए हैं। मामला सामने आने के बाद मुलक्कल को जालंधर धर्मप्रांत के प्रमुख पद से हटा दिया गया था।


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