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कार्ति चिंदमबरम को राहत नहीं, SC ने नहीं दी विदेश जाने की अनुमति

सीबीआइ के मुताबिक जब लुकाउट सर्कुलर जारी किया गया था, तो उसके पहले ही कार्ति विदेश गए और उन खातों में जमा पैसों को ट्रांसफर कर दिया।

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Published: Fri, 22 Sep 2017 05:45 PM (IST)Updated: Fri, 22 Sep 2017 05:52 PM (IST)
कार्ति चिंदमबरम को राहत नहीं, SC ने नहीं दी विदेश जाने की अनुमति
कार्ति चिंदमबरम को राहत नहीं, SC ने नहीं दी विदेश जाने की अनुमति

नई दिल्ली, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को आज भी कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं दी। आज सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने कहा कि कार्ति ने अपने कई विदेशी खातों को बंद कर दिया।

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सीबीआइ के मुताबिक जब लुकाउट सर्कुलर जारी किया गया था, तो उसके पहले ही कार्ति विदेश गए और उन खातों में जमा पैसों को ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को सीबीआइ ने यह भी बताया कि जांच के दौरान अनेक मुद्दे सामने आए और अभी कई अन्य सामने आने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट कार्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले से संबंधित एक प्रकरण की सुनवाई कर रहा है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानविलकर और जस्टिस धनन्जय वाई. चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ के सामने सीबीआइ अपनी जांच से संबंधित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में पेश करना चाहती थी, जिसका कार्ति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने विरोध किया।

सीबीआइ की ओर से अतिरिक्त सलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कार्ति ने विदेश में जो भी किया वह इस सीलबंद लिफाफे का हिस्सा है। सिब्बल ने लगातार तुषार मेहता के इस कथन का विरोध किया कि जांच एजेंसी को सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज पेश करने की अनुमति दी जाए।

अतिरिक्त सलिसिटर जनरल ने इस मौके का फायदा उठाते हुए सीलबंद लिफाफे में संलग्न दस्तावेजों के अंशों के बारे में संक्षिप्त में पीठ को बताया। उन्होंने कहा, 'मैं बताना चाहता हूं कि सीलबंद लिफाफे में क्या है। वह जब विदेश में थे तो उन्होंने क्या किया। उन्होंने (पूछताछ के दौरान) बताया कि विदेश में उनका सिर्फ एक बैंक खाता है। परंतु जब वह विदेश गये तो उन्होंने अनेक बैंक खातों को बंद कर दिया। मैं यह सब नहीं बताना चाहता था क्योंकि इससे वह शर्मिंदा होते परंतु मुझे ऐसा करने के लिए बाध्य कर दिया गया।'

सिब्बल ने मेहता के कथन का प्रतिवाद किया और अतिरिक्त सलिसिटर जनरल से सवाल किया, 'क्या आपने बैंक खातों और संपत्ति के बारे में उससे एक भी प्रश्न किया? यदि वह किसी भी खातें में कार्ति के हस्ताक्षर दिखा दें, तो वह फेमा अथवा काला धन कानून के तहत उस पर मुकदमा चला सकते हैं।'

बता दें कि कार्ति चिदंबरम के खिलाफ यह मामला सीबीआई द्वारा 15 मई को दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है। इस मामले में आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया को 2007 में विदेश से 305 करोड़ रुपए प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितताएं हुईं। यह मंजूरी दिए जाने के समय यूपीए सरकार में पी. चिदंबरम वित्त मंत्री थे।

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