कोरोना एसओपी को राज्य में सख्ती से लागू करे सरकार, कर्नाटक हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश
कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कर्नाटक के सभी जिलों में 4 जनवरी 2022 को कोरोना की रोकथाम के लिए जारी की गई एसओपी को सख्ती से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। कर्नाटक में भी 4 जनवरी को कोरोना के लिए नए प्रतिबंध लागू किए गए थे।

नई दिल्ली, एएनआइ। देश में कोरोना की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। सभी राज्यों में संक्रमण की रोकथाम के लिए कई तरह की पाबंदिया लागू की जा रही हैं। इसी बीच कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कर्नाटक के सभी जिलों में 4 जनवरी 2022 को कोरोना की रोकथाम के लिए जारी की गई एसओपी को सख्ती से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। हाई कोर्ट ने सरकार को राज्य में किसी भी रैली, धरने और अन्य राजनीतिक आयोजनों पर रोक लगाने के निर्देश दिए है।
इन निर्देशों का करना होगा पालन
आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अन्य राज्यों के साथ-साथ कर्नाटक में भी 4 जनवरी को कोरोना के लिए नए प्रतिबंध लागू किए गए थे। इसमें रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू समेत रेस्तरां में बैठने की 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ करने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही राज्य सभी तरह के बड़े आयोजनों पर रोक लगाने के आदेश भी जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद राज्य में कांग्रेंस की ओर से 9 जनवरी को भाजपा से कावेरी नदी पर मेकेदातु परियोजना को लागू करने की मांग को लेकर दस दिवसीय पदयात्रा का आयोजन किया गया था।
कांग्रेस नेताओं हुई थी एफआईआर
इसके बाद अधिकारियों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार को पदयात्रा में भाग न लेने के लिए नोटिस जारी किया गया। रामनगर ग्रामीण पुलिस ने शिवकुमार, सिद्धारमैया, डी.के. सुरेश और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कर्फ्यू के आदेशों का उल्लंघन करने के तहत एफआईआर भी दर्ज की। प्रदेशाध्यक्ष शिवकुमार ने नोटिस को स्वीकार करने से साफ इंकार किया था। इसके चलते कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से राज्य में कोरोना की स्थिति का आवलोकन करने के बाद गुरुवार को कांग्रेस ने मेकेदातु पदयात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया। पिछले 24 घंटों में कर्नाटक में कोरोना के 25 हजार 5 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में 24 घंटों के दौरान 8 लोगों की मौत हुई है।
Edited By Geetika Sharma