कर्नाटक सरकार के ऑनलाइन कक्षा प्रतिबंध आदेश पर रोक, कोर्ट ने कहा- यही एकमात्र साधन
कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूलों में ऑनलाइन कक्षा आयोजित करने पर राज्य सरकार की ओर से जारी प्रतिबंध आदेश पर रोक लगा दी है।
बेंगलुरु, प्रेट्र। कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूलों में ऑनलाइन कक्षा आयोजित करने पर राज्य सरकार की ओर से जारी प्रतिबंध आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि यह जीवन और शिक्षा के बुनियादी अधिकार का अतिक्रमण है। कर्नाटक सरकार ने 15 और 27 जून को आदेश जारी कर एलकेजी से 10वीं तक ऑनलाइन कक्षा आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है, 'राज्य सरकार द्वारा पारित कार्यकारी आदेश संविधान के अनुच्छेद 21 और 21ए के तहत प्रदत्त बुनियादी अधिकार की कटौती नहीं कर सकता।' कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक वर्ष शुरू हो चुका है और शिक्षा मुहैया कराने का एकमात्र साधन ऑनलाइन शिक्षा है। पीठ ने यह भी कहा कि समाज के निश्चित तबके के पास सुविधा नहीं होने को आधार बनाकर ऑनलाइन कक्षा पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं था।
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आदेश को इस रूप में नहीं लिया जाए कि स्कूलों के पास ऑनलाइन शिक्षा को अनिवार्य करने या ऑनलाइन क्लास के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने का अधिकार है।
बेंगलुरु में तेजी से बढ़ रहा संक्रमण
बेंगलुरु में कोरोना वायरस (COVID-19) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शहर में 3,181 कंटेनमेंट जोन हो गए हैं। समाचार एजेंसी आइएएनएस ने स्वास्थ्य अधिकारी के हवाले से इसकी जानकारी दी है। कंटेनमेंट जोन की सबसे अधिक संख्या दक्षिण और पश्चिम बेंगलुरु में केंद्रित है। पिछले आठ दिनों में ये जोन दोगुने हो गए हैं। समाचार एजेंसी आइएएनएस के अनुसार बेंगलुरु मई के अंत तक कोरोना के कुल 358 एक्टिव केस थे। 30 जून को यह आंकड़ा बढ़कर 4,555 हो गया। बुधवार को यह आंकड़ा 12,509 पहुंच गया। राज्य के 61 फीसद मामले यहीं सामने आए हैं। बुधवार को यहां 1,148 मामले सामने आए। पिछले 10 में यहां 9,189 मामले सामने आए हैं। ऐसे में छात्रों के लिए घर में रहकर पढ़ाई करना ही सबसे बेहतर विकल्प है।