Karnataka New Traffic Ruls : अब पांच साल के बच्चे को भी टू-व्हीलर पर पहनना होगा हेलमेट
सभी दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य है जिनकी आयु चार वर्ष से अधिक है। अगर कोई शख्स इन नियमों का उल्लंघन करता है तो चालान के साथ-साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने तक के लिए निलंबित भी किया जा सकता है।
बेंगलुरु, एएनआइ। कर्नाटक में अब चार साल से अधिक आयु के सभी बच्चों को भी दोपहिया वाहन पर हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। कर्नाटक राज्य परिवहन विभाग के नए निर्देशों के मुताबिक, सभी दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य है, जिनकी आयु चार वर्ष से अधिक है। अगर कोई शख्स इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो चालान के साथ-साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने तक के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सड़क दुर्घटना की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। अन्य राज्य भी इस नियम को लागू करने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में हर राज्य में मौत का आंकड़ा डरानेवाला है।
दरअसल, हेलमेट पहनने को लेकर भारत में काफी लापरवाही देखने को मिलती है। 2017 के एक आंकड़े के मुताबिक, भारत में हेलमेट नहीं पहनने की वजह से रोज 98 लोगों की मौत होती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टू-व्हीलर चलाते समय हेलमेट पहनना कितना जरूरी है। लेकिन ज्यादातर भारतीय सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं और जब मौका मिलता है उतार देते हैं। लोगों की इसी सोच को बदलना होगा, तभी सड़क दुर्घटना में मौत के आंकड़े में कमी आ सकती है।
सभी टू-व्हीलर सवार हेलमेट पहने इसके लिए परिवहन विभाग ने बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने पर जुर्माना काफी बढ़ा दिया है। कुछ राज्यों में यह 1000 रुपये तक है। अगर हजार रुपए के चालान से बचने के लिए भी अगर लोग हेलमेट पहनना शुरू कर देते हैं, तो कई जानें बच सकती हैं। इस साल के शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने की रकम बढाने संबंधी अधिसूचना जारी की थी। नए नियम के अनुसार, हेलमेट नहीं लगाने और सीट बेल्ट नहीं बांधने पर जुर्माना अब 500 रुपये से बढाकर 1000 रुपये कर दिया गया है।