कर्नाटक सरकार ने दीवाली के लेकर दिशा-निर्देश किए जारी, ग्रीन क्रैकर्स बेचने की अनुमति
कोरोना महामारी के बीच कर्नाटक सरकार ने शनिवार को दीवाली को लेकर दिशानिर्देश जारी किए। राज्य ने केवल ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री की अनुमति दी है और लोगों को शारीरिक दूरी समेत कोरोना संबंधी अन्य मानदंडों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है।
नई दिल्ली, एएनआइ। कोरोना महामारी के बीच कर्नाटक सरकार ने शनिवार को दीवाली को लेकर दिशानिर्देश जारी किए। राज्य ने केवल ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री की अनुमति दी है और लोगों को शारीरिक दूरी समेत कोरोना संबंधी अन्य मानदंडों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। दिवाली के लिए नए दिशानिर्देशों जारी करते हुए सरकार ने कहा है कि केवल अनुमति वाले विक्रेता ही 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच आवासीय क्षेत्रों के बाहर तय स्थानों पर ग्रीन क्रैकर्स बेच सकते हैं। दुकानों के बीच 6 मीटर की दूरी जरूरी है।
राज्य सरकार ने जारी दिशानिर्देश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 23.10.2018 के आदेश के अनुसार, केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की जानी चाहिए। इसलिए जिन डीलरों ने अधिकारियों से ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अनुमति ली है, उन्हें 1-11-2021 से 10-11-2021 तक निर्धारित स्थानों पर ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति है। दुकान में अनुमति पत्र होना आवश्यक है।
कोरोना प्रोटोकाल को लेकर कहा गया है कि सैनेटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क और 6 फीट की दूरी के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सरकार ने कहा है कि पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, जिला प्रशासन, निगमों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिशानिर्देशों का पालन हो। दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर सरकार ने कानून के अनुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
In new guidelines for Diwali, Karnataka Govt says only sellers having permission can sell green crackers at designated places outside residential areas between Nov 1 & Nov 10; 6-meter distance between shops a must— ANI (@ANI) October 30, 2021
ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को दिए अपने आदेश में एक बार फिर साफ किया था कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, सिर्फ सेहत के लिए हानिकारक विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले पटाखों पर ही प्रतिबंध है। कोर्ट ने कहा कि दूसरों की सेहत की कीमत पर उत्सव नहीं हो सकता। दूसरों की जिंदगी से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके बाद ही कर्नाटक सरकार ने दीवाली को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से साफ हो गया है कि दीवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे या कम प्रदूषण वाले नियमों के अनुरूप ही पटाखे बिकेंगे और चलेंगे। पटाखों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में दिए गए आदेशों को बरकरार रखा है। इसका मतलब है कि दीवाली की शाम सिर्फ 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा क्रिसमस और नववर्ष पर रात 11.55 से 12.30 तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि आदेशों का कड़ाई से पालन होष मामले पर 30 नवंबर को फिर सुनवाई होगी।