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कंगना केस में बीएमसी के वकील को ज्‍यादा फीस भुगतान पर सुनवाई हुई स्थगित

याची शरद डी. यादव ने बताया कि उन्हें आरटीआइ के जरिये जानकारी मिली है कि कंगना की याचिका पर अपना बचाव करने के लिए बीएमसी ने वरिष्ठ वकील अस्पी चिनॉय को 82.50 लाख रुपये फीस का भुगतान किया है।

By Arun kumar SinghEdited By: Published: Tue, 29 Dec 2020 10:06 PM (IST)Updated: Tue, 29 Dec 2020 10:06 PM (IST)
कंगना केस में बीएमसी के वकील को ज्‍यादा फीस भुगतान पर सुनवाई हुई स्थगित
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) द्वारा अपने वकील को फीस भुगतान करने

मुंबई, प्रेट्र। अभिनेत्री कंगना रनोट का बंगला ढहाने के मामले में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) द्वारा अपने वकील को फीस भुगतान करने के खिलाफ दायर याचिका पर बांबे हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई स्थगित कर दी। कोर्ट ने याची से सवाल किया कि आखिर वह इस मामले में अवकाश के समय अदालत क्यों आए।

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वकील को 82.50 लाख रुपये दी गई है फीस

याची शरद डी. यादव ने बताया कि उन्हें आरटीआइ के जरिये जानकारी मिली है कि कंगना की याचिका पर अपना बचाव करने के लिए बीएमसी ने वरिष्ठ वकील अस्पी चिनॉय को 82.50 लाख रुपये फीस का भुगतान किया है। मालूम हो कि बीएमसी ने सितंबर में कंगना के बंगले का कुछ हिस्सा 'अवैध निर्माण' बताते हुए ढहाना शुरू किया तो कंगना ने उसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में बीएमसी की कार्रवाई को अवैध तथा दुर्भावनापूर्ण बताया था।

बीएमसी के फीस चुकाने को दी गई है चुनौती

यादव ने इस मामले में बीएमसी द्वारा एक वरिष्ठ वकील की सेवा लेने तथा उनकी फीस चुकाने को चुनौती दी है। उन्होंने विभिन्न हाई कोर्टो के उन फैसलों का भी हवाला दिया है, जिनमें कहा गया है कि सरकार को छोटे-छोटे मामलों में वरिष्ठ वकीलों की सेवा लेकर जनता के पैसों की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बीएमसी को फीस वसूल करने का निर्देश देने की मांग की है, लेकिन बीएमसी के वकील जोएल कार्लोस ने मंगलवार को दलील दी कि यादव की याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि बीएमसी को अपना वकील नियुक्त करने का अधिकार है।


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