J&K: अलगाववादी द्वारा खराब किए गए नोट मामले पर SC में सुनवाई, सालिसिटर जनरल जल्द देंगे निर्देश
जम्मू कश्मीर में साल 2013 में अलगववादी समुह द्वारा नारे लिखकर खराब किए गए 30 करोड़ के नोट पर दायर एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।
नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जम्मू कश्मीर में अलगाववादी ग्रुप कश्मीर ग्रफीती द्वारा नारे लिखकर 30 करोड़ के नोटों को बदलने के आरबीआई के फैसले पर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की है। इस याचिका में आरबीआई के फैसले की सीबीआई जांच की मांग की है। इस मामले में कोर्ट ने सालिसिटर जनरल से कहा है कि वह निर्देश जारी करे।
सतीश भारद्वाज ने दाखिल की याचिका
जानकारी के लिए बता दें कि यह याचिका सतीश भारद्वाज द्वारा दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसा नियम के खिलाफ हुआ है। उसने 2013 मे ही इस बारे मे आरबीआई और सीबीआई को तलब किया था पर उसे कोई जवाब नहीं मिला।
प्रवर्तन निदेशालय ने की अलगाववादी नेताओं की प्रॉपर्टी सीज
बता दें कि पिछले साल नवंबर 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू-कश्मीर में 7 अलगाववादी नेताओं की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था। ईडी के अधिकारियों की तरफ से नोटिस जारी करने के बाद सोपोर बांदीपोरा और अनंतनाग में ये प्रोपर्टी सीज की गई थी। इनमें सेब के बागीचे और कई ओर जमीनें भी शामिल थी। हिज्बुल प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के अलावा 6 अन्य अलगाववादी नेताओं की प्रॉपर्टी जब्त की गई थी। दरअसल, ईडी ने टेरर फंडिग और मनी लॉनंड्रिंग के मामले में ये कार्रवाई की थी।
अलगाववादी नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल
जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जेकेएलएफ के प्रमुख यासीन मलिक के साथ-साथ पांच लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अक्टूबर में दूसरा आरोपपत्र दाखिल किया था। इन सभी के खिलाफ एक स्पेशल कोर्ट में नए गोरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकी फंडिंग मामले में इन अलगाववादी नेताओं के खिलाफ यह आरोपपत्र दाखिल किया गया था। एजेंसी ने इन कश्मीरी अलगाववादियों पर 2010 और 2016 में आतंकवादी गतिविधियों और पथराव करने के लिए पाकिस्तान से कथित रुप से फंड लेने का आरोप लगा था।