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उमर अब्दुल्ला को कोर्ट की फटकार, कहा- आपके पास धन की कमी नहीं; पत्नी को देना पड़ेगा गुजारा भत्ता

उमर अब्दुल्ला को अपनी पत्नी पायल को हर महीने 75000 रुपये और बेटे को बालिग होने तक हर महीने 25000 रुपये देने होंगे।

By Nancy BajpaiEdited By: Published: Sun, 29 Apr 2018 09:51 AM (IST)Updated: Sun, 29 Apr 2018 06:14 PM (IST)
उमर अब्दुल्ला को कोर्ट की फटकार, कहा- आपके पास धन की कमी नहीं; पत्नी को देना पड़ेगा गुजारा भत्ता
उमर अब्दुल्ला को कोर्ट की फटकार, कहा- आपके पास धन की कमी नहीं; पत्नी को देना पड़ेगा गुजारा भत्ता

नई दिल्ली (मनोज दीक्षित)। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट स्थित फैमिली कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि आपके पास धन की कोई कमी नहीं है तो फिर आप अपने बीवी-बच्चों को गुजारा भत्ता क्यों नहीं देना चाहते। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको बीवी-बच्चों के भरण-पोषण के लिए पैसे देने ही पड़ेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से नहीं भाग सकते।

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गौरतलब है कि उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल 2009 में अलग हो चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने भरण-पोषण के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि उमर अब्दुल्ला पत्नी पायल को हर महीने 75000 रुपये और बेटे को बालिग होने तक हर महीने 25000 रुपये देंगे।

कोर्ट ने कहा कि बीवी को गुजारा भत्ता देना समाजिक न्याय मापने का एक पैमाना है। ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा शिकार बच्चे होते हैं। इसलिए पत्नी अगर बहुत पढ़ी-लिखी हो तो भी उसे पति की माली हालत के मुताबिक गुजारा-भत्ता मिलने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि पति का यह कानूनी दायित्व है कि वह पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता दे। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि वेस्टएंड में पायल की प्रॉपर्टी बेकार पड़ी है और उसके किराये से भी वह अपने रोजाना के खर्चे चला सकती हैं। गौरतलब है कि उमर और पायल की शादी 1994 में हुई थी

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