आइपीएस पांडे को 6 अगस्त तक अंतरिम जमानत
अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने इशरत जहां और उसके तीन साथियों के मुठभेड़ मामले में वरिष्ठ आइपीएस पीपी पांडे को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सीबीआइ की ओर से उनकी गिरफ्तारी पर 6 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। इससे पहले सीबीआइ कोर्ट ने उन्हें 4
अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने इशरत जहां और उसके तीन साथियों के मुठभेड़ मामले में वरिष्ठ आइपीएस पीपी पांडे को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सीबीआइ की ओर से उनकी गिरफ्तारी पर 6 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। इससे पहले सीबीआइ कोर्ट ने उन्हें 48 घंटे की अंतरिम जमानत दी थी।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने के बजाए आइपीएस पांडे सीने में दर्द की शिकायत के बाद निजी अस्पताल में भर्ती हो गए थे। स्थानीय अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 31 जुलाई को उन्हें अदालत के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया था। मंगलवार को पांडे की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी अंतरिम जमानत को 6 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी।
सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में 3 जुलाई को स्थानीय अदालत में इशरत मुठभेड को फर्जी बताते हुए सीआइडी क्राइम के मुखिया पांडे, आइबी के विशेष निदेशक राजेंद्र कुमार व गुजरात के वरिष्ठ आइपीएस डीजी वंजारा को मुख्य सूत्रधार बताया था। सीबीआइ के समन के बाद पांडे फरार हो गए थे जिसके बाद उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था।
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