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INX Media case: मुंबई की बाइकुला जेल में बंद इंद्राणी से आज पूछताछ करेगी CBI

INX Media case CBI आज इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ करेगी। सीबीआइ की स्पेशल कोर्ट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। दरअसलइंद्राणी ने पी चिदंबरम और उनके बेटे के खिलाफ बयान दर्ज कराया था।

By Ayushi TyagiEdited By: Published: Tue, 10 Sep 2019 11:07 AM (IST)Updated: Tue, 10 Sep 2019 11:07 AM (IST)
INX Media case: मुंबई की बाइकुला जेल में बंद इंद्राणी से आज पूछताछ करेगी CBI
INX Media case: मुंबई की बाइकुला जेल में बंद इंद्राणी से आज पूछताछ करेगी CBI

नई दिल्ली,एएनआइ। INX मीडिया मामले में CBI को इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई की बाइकुला जेल में पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने एजेंसी की याचिका को स्वीकार कर सोमवार को अनुमति दे दी थी। जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल, इंद्राणी मुखर्जी ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ बयान दर्ज  कराया था। जिसके बाद मुखर्जी को भ्रष्टाचार के इस मामले में गवाह बनने की इजाजत दे दी गई थी।   

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सीबीआई ने मांगी थी पूछताछ की अनुमति
सीबीआई ने इंद्राणी से पूछताछ की अनुमति मांगी थी। जांच एजेंसी का कहना था कि भ्रष्टाचार के मामले में कुछ वित्तीय लेनदेन के लिए वह इंद्राणी से पूछताछ करना चाहती है। इस मामले में पी चिंदबरम उनके बेटे के अलावा इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति भी आरोपी है। जानकारी के लिए बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोहरा मर्डर केस में सजा काट रही है।

जेल में सजा काट रहे पी चिदंबरम 
इस मामले में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 19 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

क्या है INX मीडिया केस
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा आइएनएक्स मीडिया केस साल 2007 का है। इस कंपनी के डायरेक्टर शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी थे। इस मामले में ये दोनों भी आरोपी हैं। आरोप है कि पी. चिदंबरम ने उस वक्त वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर INX मीडिया कंपनी को 305 करोड़ रु. का फंड लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) से मंजूरी दिलाई थी। 

कार्ति पर ये है आरोप 
इस दौरान जिन कंपनियों को फायदा हुआ, उन्हें चिदंबरम के बेटे कार्ति चलाते हैं।  वहीं 2018 में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। एयरसेल-मैक्सिस डील में भी चिदंबरम आरोपी हैं। कार्ति पर यह भी आरोप है कि उन्होंने इंद्राणी की कंपनी के खिलाफ टैक्स का एक मामला खत्म कराने के लिए अपने पिता के रुतबे का इस्तेमाल किया।

एयरसेल मैक्सिस केस में चिदंबरम और कार्ति को जमानत
पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस केस में जमानत मिल गई है। एयरसेल-मैक्सिस मामले की जांच ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) कर रही है। पिता-पुत्र को राहत देते हुए जिला और सत्र न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने दोनों को एक-एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया।

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