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तमिलनाडु हिंसाः इंटरनेट सेवाएं बंद, HC ने दिया मारे गए लोगों के शव सुरक्षित रखने का आदेश

तमिलनाडु के तूतीकोरिन में हुए हिंसक प्रदर्शनों में अभी तक 13 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं, प्रशासन ने अगले 5 दिनों तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है।

By Vikas JangraEdited By: Published: Thu, 24 May 2018 09:02 AM (IST)Updated: Thu, 24 May 2018 12:20 PM (IST)
तमिलनाडु हिंसाः इंटरनेट सेवाएं बंद, HC ने दिया मारे गए लोगों के शव सुरक्षित रखने का आदेश
तमिलनाडु हिंसाः इंटरनेट सेवाएं बंद, HC ने दिया मारे गए लोगों के शव सुरक्षित रखने का आदेश

नई दिल्ली (जेएनएन)। तमिलनाडु में बुधवार रात से इंटरनेट सेवा अस्थाई रूप से बंद कर दी गई हैं। गौरतलब है कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन में तमाम एहतियात के बावजूद बुधवार को फिर से हिंसा भड़क गई थी। जिसमें एक और नागरिक की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। जिसके बाद रात 9 बजे से प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। अभी तक तमिलनाडु हिंसा में कुल 13 लोगों के मारे जाने की ख़बर है। 

वहीं, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि तूतीकोरिन में मारे गए लोगों के शव अगले आदेशों तक सुरक्षित रखे जाएं। उधर, तूतीकोरिन घटना के बाद शेयर बाजार में वेदांता का शेयर औंधे मुंह गिर गया। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय खनन कंपनी वेदांता लिमिटेड की स्टरलाइट कॉपर तांबे को ढालने का काम करती है और तूतीकोरिन स्थित इस प्लांट से सालाना करीब चार लाख टन तांबा ढाला जाता है। मंगलवार को लोग इसी प्लांट को बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। 

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बुधवार को एक और मौत, 3 घायल
बुधवार को स्थानीय अस्पताल में प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हिंसक प्रदर्शन में एक 22 साल के एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 अन्य के घायल होने की खबर है। इसके बाद पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है और रात 9 बजे से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। प्रशासन ने अगले 5 दिन तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई है। 

बता दें कि हिंसक प्रदर्शन की शुरुआत मंगलवार से हुई थी। यहां तूतीकोरिन (अब थूथकुड़ी) शहर में लोग वेदांता ग्रुप की स्टरलाइट कॉपर यूनिट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस में हिंसक झड़प हुई। जिसके बाद 'पुलिस कार्रवाई' में करीब एक दर्जन लोग मारे गए और 42 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं।

हाई कोर्ट ने कहा, मारे गए लोगों के शव सुरक्षित रखे जाएं

उधर,  मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि तूतीकोरिन में मारे गए लोगों के शव अगले आदेश तक सुरक्षित रखे जाएं। जस्टिस टी रविंद्रन और पी वेलमुरगन की अवकाश बेंच ने कहा कि राज्य सरकार 30 मई तक जवाबी हलफनामा दायर करे। तीन अधिवक्ताओं की तरफ से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया। तीनों को आदेश दिया गया कि पीड़ित परिवारों को कानूनी सहायता देने के लिए वह नियमों के तहत काम करें। याचिका में मांग की गई थी कि मृतकों का पोस्टमार्टम निजी चिकित्सकों से कराने के लिए सरकार को आदेश दिया जाए।

औंधे मुंह गिरा वेदांता का शेयर
वेदांता ग्रुप ने तूतीकोरिन में 11 लोगों के मारे जाने की घटना पर दुख जताया है। कंपनी ने राज्य सरकार से मांग की है कि थुतूकुडी (पूर्व में तूतीकोरिन) में स्थित प्लांट में काम करने वाले कर्मियों को सुरक्षा दी जाए। उधर, तूतीकोरिन घटना के बाद शेयर बाजार में वेदांता का शेयर औंधे मुंह गिर गया। इनमें सात फीसद की गिरावट आई। बीएसई (बांबे स्टॉक एक्सचेंज) में कंपनी का शेयर 6.23 फीसद गिरकर 252.70 पर आ गया। हालांकि दिन में शेयर में 7.17 फीसद की गिरावट देखी गई। शेयर का मूल्य इस दौरान 250.15 था। एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) में कंपनी का शेयर 7.20 फीसद गिरकर 250.50 पर पहुंच गया।
 


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