अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर अब नहीं होगी परेशानी, पढ़ें- क्या है नया अपडेट
अब अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर भारतीय दूतावास या उच्चायोग एब्रॉड पोर्टल्स के जरिये कर सकेंगे आवेदन। मसौदे का लक्ष्य ऐसे नागरिकों को सुविधा देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) 1989 में संशोधन करने का है।
नई दिल्ली, आइएएनएस। यदि आप विदेश यात्रा में हैं और आपका अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो अब इसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी होगी। केंद्र सरकार ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है जो उन नागरिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आइडीपी) जारी करने की अनुमति देगा जिनका ड्राइविंग परमिट विदेश में रहने के दौरान ही एक्सपायर हो गया है।
सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है, 'यह ध्यान में आया है कि कुछ नागरिक जो विदेश यात्रा पर हैं और दूसरे देश में हैं, उनका अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट एक्सपायर हो गया है। विदेश में रहने के दौरान नवीनीकरण कराने का तंत्र नहीं है। इस मसौदे का लक्ष्य ऐसे नागरिकों को सुविधा देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) 1989 में संशोधन करने का है। इसके तहत नागरिक भारतीय दूतावास या उच्चायोग एब्रॉड पोर्टल्स के जरिये आवेदन कर सकते हैं और इसके बाद आवेदन संबंधित आरटीओ के पास विचार के लिए भेजा जाएगा।'
खास बात है कि विदेश में रहते हुए आइडीपी के लिए अनुरोध करने के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र और प्रामाणिक वीजा की शर्तो को हटाया जाना भी शामिल है, क्योंकि जिन नागरिकों के पास प्रामाणिक ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें अन्य चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।