कार्ति चिदंबरम के खिलाफ कर चोरी मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक बढ़ी
जस्टिस एम सुंदर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति और उनकी पत्नी श्रीनिधि की अर्जी पर यह आदेश दिया।
चेन्नई, प्रेट्र। मद्रास हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी के खिलाफ आयकर चोरी के मामले की कार्यवाही पर अंतरिम रोक की सीमा 12 फरवरी तक बढ़ा दी। यह मामला चेन्नई की एक विशेष अदालत में लंबित है।
जस्टिस एम सुंदर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति और उनकी पत्नी श्रीनिधि की अर्जी पर यह आदेश दिया। दोनों ने अपने खिलाफ सांसदों और विधायकों से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए गठित विशेष अदालत में कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह आदेश दिया।
याची की ओर से पेश तुलसी ने दलील दी कि आयकर की धारा 153 (ए) के तहत फिर से आकलन प्रतिबंधित है। बता दें कि पिछले मंगलवार को कोर्ट ने सोमवार 27 जनवरी तक अंतरिम रोक लगा दी थी।
बता दें कि दोनों ने सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष कोर्ट की कार्यवाही पर रोक की मांग की थी। यह मामला कार्ति और श्रीनिधि को चेन्नई के पास मुत्तूकदू में जमीन की बिक्री से मिले 1.35 करोड़ रुपये की राशि का कथित तौर पर खुलासा न करने जाने से जुड़ा है।
इन याचिकाओं में कहा गया था कि यह सौदा पूरा हो गया था और इस बारे में 2015 में आयकर रिटर्न दाखिल किया गया था, जब कार्ति सांसद नहीं थे। चेन्नई में आयकर जांच के उपनिदेशक सितंबर, 2018 में कार्ति और उनकी पत्नी के खिलाफ आईटी अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में मामले को विशेष अदालत के पास भेज दिया गया था।