Move to Jagran APP

कार्ति चिदंबरम के खिलाफ कर चोरी मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक बढ़ी

जस्टिस एम सुंदर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति और उनकी पत्नी श्रीनिधि की अर्जी पर यह आदेश दिया।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Mon, 27 Jan 2020 09:36 PM (IST)Updated: Mon, 27 Jan 2020 09:40 PM (IST)
कार्ति चिदंबरम के खिलाफ कर चोरी मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक बढ़ी
कार्ति चिदंबरम के खिलाफ कर चोरी मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक बढ़ी

चेन्नई, प्रेट्र। मद्रास हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी के खिलाफ आयकर चोरी के मामले की कार्यवाही पर अंतरिम रोक की सीमा 12 फरवरी तक बढ़ा दी। यह मामला चेन्नई की एक विशेष अदालत में लंबित है।

loksabha election banner

जस्टिस एम सुंदर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति और उनकी पत्नी श्रीनिधि की अर्जी पर यह आदेश दिया। दोनों ने अपने खिलाफ सांसदों और विधायकों से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए गठित विशेष अदालत में कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह आदेश दिया।

याची की ओर से पेश तुलसी ने दलील दी कि आयकर की धारा 153 (ए) के तहत फिर से आकलन प्रतिबंधित है। बता दें कि पिछले मंगलवार को कोर्ट ने सोमवार 27 जनवरी तक अंतरिम रोक लगा दी थी।

बता दें कि दोनों ने सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष कोर्ट की कार्यवाही पर रोक की मांग की थी। यह मामला कार्ति और श्रीनिधि को चेन्नई के पास मुत्तूकदू में जमीन की बिक्री से मिले 1.35 करोड़ रुपये की राशि का कथित तौर पर खुलासा न करने जाने से जुड़ा है। 

इन याचिकाओं में कहा गया था कि यह सौदा पूरा हो गया था और इस बारे में 2015 में आयकर रिटर्न दाखिल किया गया था, जब कार्ति सांसद नहीं थे। चेन्नई में आयकर जांच के उपनिदेशक सितंबर, 2018 में कार्ति और उनकी पत्नी के खिलाफ आईटी अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में मामले को विशेष अदालत के पास भेज दिया गया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.