Move to Jagran APP

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रभावशाली लोग अपने मामलों के शीघ्र निपटारे को नहीं प्राप्त कर सकते आदेश

पीठ ने कहा कि अमीर और प्रभावशाली अदालत में आते हैं और निर्देश प्राप्त कर लेते हैं कि उनके मामलों का फैसला पहले किया जाना चाहिए।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Tue, 20 Aug 2019 11:40 PM (IST)Updated: Tue, 20 Aug 2019 11:40 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रभावशाली लोग अपने मामलों के शीघ्र निपटारे को नहीं प्राप्त कर सकते आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रभावशाली लोग अपने मामलों के शीघ्र निपटारे को नहीं प्राप्त कर सकते आदेश

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश के 'समृद्ध एवं प्रभावशाली' लोगों को स्पष्ट किया कि उनके मामलों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। साथ ही वह हाई कोर्ट या निचली अदालतों को किसी भी मामले को खास समयसीमा के अंदर फैसला करने का निर्देश नहीं देगा।

loksabha election banner

जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसने बंबई हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में अग्रिम जमानत की उसकी याचिका खारिज कर दी थी।

न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और कहा कि अगर वह दो सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण कर दे तो सुनवाई अदालत याचिकाकर्ता की नियमित जमानत याचिका पर विचार करेगी। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से आग्रह किया कि वह निचली अदालत को उसकी याचिका पर जल्द फैसला करने का निर्देश दे।

पीठ ने कहा, 'अमीर और प्रभावशाली अदालत में आते हैं और निर्देश प्राप्त कर लेते हैं कि उनके मामलों का फैसला पहले किया जाना चाहिए। हम देश की किसी भी अदालत को खास समयसीमा में मामले का फैसला करने का निर्देश नहीं देंगे, चाहे यह हाई कोर्ट हो या निचली अदालत हो।' पीठ ने कहा कि किसी भी अदालत को ऐसा आदेश नहीं देंगे। याचिकाकर्ता महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में दर्ज एक आपराधिक मामले में आरोपी है। उसने निचली अदालत द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.