सुविधा ट्रेनों के होंगे तीन रूप : रियायती, गैर रियायती व खाना शुल्क वाली
रेल मंत्रालय तीन तरह की सुविधा ट्रेनें चलाने जा रहा है। इनमें रियायती सुविधा ट्रेनें, गैर रियायती सुविधा ट्रेने तथा खाना शुल्क वाली सुविधा ट्रेनें शामिल हैं। रियायती ट्रेनों में पास लागू होंगे। गैर रियायती में पासधारक नहीं चल सकेंगे। जबकि खाना शुल्क सुविधा ट्रेनों के किराए में खाने का
नई दिल्ली। रेल मंत्रालय तीन तरह की सुविधा ट्रेनें चलाने जा रहा है। इनमें रियायती सुविधा ट्रेनें, गैर रियायती सुविधा ट्रेने तथा खाना शुल्क वाली सुविधा ट्रेनें शामिल हैं। रियायती ट्रेनों में पास लागू होंगे। गैर रियायती में पासधारक नहीं चल सकेंगे। जबकि खाना शुल्क सुविधा ट्रेनों के किराए में खाने का शुल्क शामिल होगा। रेलवे बोर्ड ने सुविधा ट्रेनों के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है।
छह घंटे पहले तक कैंसिलेशन
इन ट्रेनों का कन्फर्म/आरएसी टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय अथवा चार्ट तैयार होने के छह घंटे पहले तक (जो भी पहले हो) कैंसिल कराया जा सकता है। कैंसिलेशन शुल्क काटने के बाद पचास फीसद किराया रिफंड होगा। सेकंड एसी के लिए 100 रुपए, थर्ड एसी/3 इकोनामी व एयरकंडीशंड चेयरकार के लिए 90 रुपए तथा स्लीपर क्लास के लिए 60 रुपए का कैंसिलेशन शुल्क काटा जाएगा।
ई-टिकट के मामले में रिफंड प्राप्त करने के लिए टीडीआर (टिकट डिपाजिट रिसीट) फाइल करनी होगी। जबकि सामान्य पेपर टिकट पर रिफंड काउंटर से ही प्राप्त हो जाएगा।
रद्द नहीं होंगी ये ट्रेनें
सामान्यतः सुविधा ट्रेनें रद्द नहीं की जाएंगी। लेकिन असामान्य हालात में यदि ट्रेन कैंसिल होती है तो ई-टिकटों के मामले में खाते में अपने आप पूरा किराया रिफंड हो जाएगा। इसके लिए टीडीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। काउंटर से खरीदे गए पेपर टिकट का रिफंड ट्रेन के नियत प्रस्ताव समय से 72 घंटे बाद तक प्राप्त किया जा सकता है।
लेट होने पर रिफंड नहीं
सुविधा ट्रेन लेट होने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। चूंकि सुविधा ट्रेनें मुख्यतः बड़े स्टेशनों से चलेंगी, बड़े स्टेशनों पर रुकेंगी और अंततः बड़े स्टेशनों पर ही पहुंचेगी। लिहाजा, रात को छूटने वाली ट्रेनों के टिकट रात में ही काउंटर के जरिए कैंसिल कराने होंगे। अगली सुबह इसकी इजाजत नहीं होगी।
वाईटीएसके,आरटीएसए से भी बुकिंग सुविधा
ट्रेनों की बुकिंग यात्री टिकट सुविधा केंद्रों (वाईटीएसके), रेल ट्रैवलर्स सर्विस एजेंटों (आरटीएसए) तथा आईआरसीटीसी के ई-टिकटिंग एजेंटों के जरिए भी कराई जा सकेगी। लेकिन यह बुकिंग ट्रेन के नियत प्रस्थान समय से 48 घंटे पहले से लेकर रिजर्वेशन चार्ट बनने तक ही संभव होगी।
नहीं बनेंगे डुप्लीकेट टिकट
सुविधा ट्रेनों से संबंधित टिकटों में संशोधन या डुप्लीकेट टिकट इश्यू कराना संभव नहीं होगा। स्टूडेंट कन्सेशन ट्रांजैक्शन, बकाया राशि अथवा किराए का अंतर प्राप्त करना भी संभव नहीं होगा। लेकिन कई यात्रियों की बल्क बुकिंग कराई जा सकेगी।