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Kulbhushan Jadhav Case: भारत ने कहा- जाधव को बिना शर्त काउंसलर एक्सेस दे पाकिस्तान

Kulbhushan Jadhav Case इससे पहले पाकिस्तान ने कहा था कि कुलभूषण ने रिव्यू पिटिशन दाखिल करने से इनकार कर दिया है।

By Manish PandeyEdited By: Published: Thu, 16 Jul 2020 10:17 AM (IST)Updated: Thu, 16 Jul 2020 11:58 AM (IST)
Kulbhushan Jadhav Case: भारत ने कहा- जाधव को बिना शर्त काउंसलर एक्सेस दे पाकिस्तान
Kulbhushan Jadhav Case: भारत ने कहा- जाधव को बिना शर्त काउंसलर एक्सेस दे पाकिस्तान

नई दिल्ली, एएनआइ। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान से भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को बिना शर्त काउंसलर एक्सेस देने की मांग की है। भारत ने जाधव तक बेरोकटोक पहुंच की मांग की है, ताकि उनके साथ उन्हें उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर चर्चा की जा सके। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। 

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इससे पहले पाकिस्तान ने दावा किया था कि जाधव ने अपनी सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका की पहल करने से इन्कार कर दिया है और अपनी दया याचिका पर ही फैसले को वरीयता दी है। इस पर भारत ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण को ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। 

भारत ने पिछले गुरुवार को कहा था कि कुलभूषण जाधव के मामले में वह सभी कानूनी विकल्पों का आकलन कर रहा है और सरकार सभी भारतीय नागरिकों के जीवन की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने संवाददाता सम्मेलन में पाकिस्तान के उन दावों को खारिज कर दिया था कि कुलभूषण जाधव ने पुनर्विचार याचिका की पहल करने से इनकार कर दिया है।

बता दें कि कुलभूषण जाधव को कथित तौर पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने तीन मार्च, 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान का दावा है कि वह ईरान से देश में दाखिल हुए थे। जबकि भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया है कि जाधव जासूसी या विध्वंसक गतिविधियों में शामिल थे। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने जाधव का ईरान में चाबहार बंदरगाह से अपहरण किया था जहां वह अपना कारोबार कर रहे थे।

भारत ने सजा के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत ने अपील की थी। भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया था कि जाधव उसके लिए जासूसी करते थे। अंतरराष्ट्रीय अदालत ने भारत का पक्ष स्वीकार करते हुए उसके पक्ष में फैसला सुनाया था। पिछले साल जुलाई में अंतरराष्ट्रीय अदालत ने अपने फैसले में पाकिस्तान को जाधव की सजा पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया था।


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