कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में पूर्व कोल सचिव को जमानत
यह मामला छत्तीसगढ़ में एसकेएस इस्पात पावर लिमिटेड कंपनी को कोयला ब्लॉक आवंटित करने से जुड़ा है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े मामले में पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआइ अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत छह आरोपियों को जमानत दे दी।
यह मामला छत्तीसगढ़ में एसकेएस इस्पात पावर लिमिटेड कंपनी को कोयला ब्लॉक आवंटित करने से जुड़ा है। विशेष सीबीआइ जज भरत पराशर ने गुप्ता के अलावा कोयला मंत्रालय के पूर्व अधिकारी केएस करोपहा व कंपनी के डायरेक्टर अनिल गुप्ता और दीपक गुप्ता व अन्य आरोपी अमित सिह, राकेश सिंह और जगननाथ को भी जमानत दी है। सभी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती का इंतजाम करने की शर्त रखी गई है।
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सीबीआइ के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे। मामले की सुनवाई 23 मार्च को होगी।
सीबीआइ ने आरोप पत्र में दावा किया था कि कंपनी ने कोल ब्लॉक हासिल करने के लिए स्क्री¨नग कमेटी के समक्ष गलत तथ्यों पर आधारित दस्तावेज पेश किए थे। कंपनी ने अपनी संपत्ति और कार्यकुशलता को स्क्री¨नग कमेटी के सामने बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था। इस पर वह कोल ब्लॉक हासिल करने में सफल रहे थे।
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