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Aadhaar और PAN कार्ड को लिंक नहीं करा पाए हैं तो चिंता ना करें, अब बढ़कर यह हुई अंतिम तारीख

आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है।

By Nitin AroraEdited By: Published: Sat, 28 Sep 2019 08:11 PM (IST)Updated: Sun, 29 Sep 2019 12:00 PM (IST)
Aadhaar और PAN कार्ड को लिंक नहीं करा पाए हैं तो चिंता ना करें, अब बढ़कर यह हुई अंतिम तारीख
Aadhaar और PAN कार्ड को लिंक नहीं करा पाए हैं तो चिंता ना करें, अब बढ़कर यह हुई अंतिम तारीख

नई दिल्ली, एएनआइ। सरकार द्वारा आज नागरिकों के हर डॉक्यूमेंट(Document) को आधार से जोड़ने की कवायद की जा रही है। इसी नजरिए से देखे तो आधार कार्ड कितना जरूरी हो चला है, इसका अनुमान हर किसी ने लगा लिया होगा। आधार, आदमी की पहचान हो चुका है और इसके बगैर हर काम बहुत मुश्किल है। अधिकतर हर डॉक्यूमेंट को आधार के साथ जोड़ा जा रहा है, अगर ऐसा नहीं किया गया तो आम आदमी के तमाम काम रुक जा रहे हैं।

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हालांकि, अब आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है। इसके मायने सिर्फ यह है कि अगर कोई किसी कारणवर्ष आधार को पैन से लिंक नहीं करा पाए है तो वे जल्द जोड़लें। पहले आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी, जहां अब इसे बढ़ा कर 31 दिसंबर 2019 तक कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई, जिसमें कहा गया कि पैन और आधार को लिंक करने की तारीख 30 सितंबर, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 तक बढ़ा गया है।

निष्क्रिय हो जाए आपका पैन

आयकर विभाग द्वारा आधार को पैन से जोड़ने को अनिवार्य किया गया है। अब सारी बात यह है कि अगर इतने दिनों में आधार को पैन से नहीं जोड़ा गया तो क्या होगा? तो चलिए आपको बता दें कि अगर 31 दिसंबर तक आप अपने यह दो डॉक्यूमेंट को नहीं जोड़ते है तो 1 जनवरी 2020 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय(Inactive) हो जाएगा।

आपको बता दें कि पहले एक नियम था, जिसमें कहा गया था कि जब तक आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को तय समय सीमा के अंदर लिंक नहीं करा लेते तो तब तक आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल ट्रांजेक्शन के लिए नहीं कर सकते। फिर ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड अमान्य (Invalid) हो जाता था। मसलन यह पैन कार्ड कभी आपके पास था ही नहीं, यह अमान्य ठहरा दिया गया।

वहीं, पैन के निष्क्रिय होजाने को लेकर सरकार का क्या रूख है, इसे परिभाषित करने की जरूरत है। सरकार को बताना चाहिए कि क्या एक बार जो पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया तो क्या वह तय समय सीमा(30 सितंबर) के बाद भी दोबारा एक्टिव हो जाएगा या नहीं। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च को एक अधिसूचना जारी करते हुए पैन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ना जरूरी बताया था।

सरकार के नियम के अनुसार उन व्यक्तियों को जिनके पास पैन कार्ड है, उन्हें पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। यदि आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड स्वीकार नहीं किया जायेगा और वह किसी काम का नहीं रहेगा।

Step 1: आधार को लिंक करे

सबसे पहले आयकर विभाग की e-Filing Website www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में 'Link Aadhaar' का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करे। अब आपके सामने एक विंडो ओपन होगी।

Step 2: जानकारी दें

विंडो ओपन होने के बाद इसमें आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर, और आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम है उसे लिखना है।

Step 3: Date Of Birth

अगले विकल्प में आपको 'I Have Only Year Of Birth In Aadhaar Card' का विकल्प दिखाई देगा, अगर आपके आधार कार्ड में आपकी पूरी Date Of Birth लिखी है तो इस पर Tick ना करे और अगर सिर्फ Birth Year लिखा हुआ है तो इस ऑप्शन को Tick कर दें।

Step 4: OTP

नाम लिखने के बाद अब कैप्चा कोड को भर दे, अगर आपने कैप्चा कोड का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो OTP को ना लिखे आप Captcha Code या OTP में से किसी एक ऑप्शन का चयन कर सकते है।

Step 5: Link Aadhar पर जाएं

अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा जिसे OTP बॉक्स में लिखे। इसके बाद 'Link Aadhar' पर क्लिक करे, क्लिक करते ही पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।


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