समय पर फाइल नहीं कर पाए ITR, चिंता ना करें अब आपके पास हैं ये ऑप्शन
आपने अगर समय से ITR फाइल नहीं किया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है आपके पास अभी भी ये ऑप्शन है।
नई दिल्ली,जागरण डेस्क। आईटीआर (Income Tax Return) भर दिया ना आपने? अगर आपका जवाब हां है तो अच्छी बात है लेकिन, यदि आपने अभी तक आईटीआर (ITR) फाइल नहीं की है तो चिंता मत करिए हम आपकी मदद करते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। चलिए तो अब आपके पास क्या आप्शन हैं।
देर से आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना
वर्ष 2017 में जब बजट पेश किया गया था उस वक्त एलान किया गया था कि समय सीमा के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये वित्तीय वर्ष 2018 से 2019 से लागू भी हो गया है। इससे पहले तक जुर्माना लगाने का पूरा अधिकार असेसिंग ऑफिसर के पास हुआ करता था। अब इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 234 एफ डाल दिया गया है। जिसके तहत अगर आप देर से आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको जुर्माना लगाया जाएगा।
जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रूपये तक है। ऐसे करदाताओं से ज्यादा से ज्यादा एक हजार तक का जुर्माना वसूला जाता है। यानी की ऐसा करदाता 31 अगस्त 2019 के बाद और 31 मार्च 2020 तक जब भी आईटीआर फाइल करेंगे तो बस एक हजार रुपये तक का ही जुर्माना देना होगा। साथ ही यदि किसी व्यक्ति की कुल आमदनी टैक्स छूट की सीमा को पार नहीं करता है तो उसे 31 अगस्त 2019 के बाद और 31 मार्च 2020 तक आईटीआर फाइल करने पर लेट फाइन नहीं देना होता है।
जानें कितना जुर्माना
यदि कोई व्यक्ति 31 अगस्त 2019 के बाद लेकिव 31 दिसंबर 2019 से पहले-पहले आईटीआर फाइल कर देता है तो उसे पांच हजार तक जुर्माना देना होगा। यदि कोई व्यक्ति 1 जनवरी से 31 मार्च 2020 तक आईटीआर भरता है तो उसे 10,000 तक का जुर्माना दे होगा। छोटे टेक्सपैयर्स के लिए ये जुर्माना एक हजार रुपये है जैसा की हम पहले ही आपको बता चुकें हैं।
क्यों आखिरी तारीख से पहले करना चाहिए आईटीआर जमा
आपको कोशिश करनी चाहिए की आप आखिरी तारीख से पहले-पहले आईटीआर भर दें। क्योंकि यदि आपकों टैक्स रिफंड क्लेम करना है तो आपके पैसों पर एक अप्रैल से ब्याज कैल्कुलेट किया जाएगा। यदि आप आखिरी तारीख तक आईटीआर जमा नहीं करते है तो आपका ब्याज उस दिन से जोड़ा जाएगा जिस दिन से आपने आयकर रिटर्न भरा होगा।
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