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Hyderabad Encounter Case: SC में नई याचिका दायर, पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR की मांग

Hyderabad Encounter Case हैदराबाद एनकाउंटर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Mon, 16 Dec 2019 12:02 PM (IST)Updated: Mon, 16 Dec 2019 12:48 PM (IST)
Hyderabad Encounter Case: SC में नई याचिका दायर, पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR की मांग
Hyderabad Encounter Case: SC में नई याचिका दायर, पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR की मांग

नई दिल्ली, एएनआइ। Hyderabad Encounter Case, हैदराबाद एनकाउंटर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। यह याचिका मुठभेड़ में मारे गए आरोपियों की मौत से जुड़ी है। कोर्ट ने इस मामले को कुलसचिव के सामने पेश करने के लिए कहा है। नई याचिका में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और सभी सबूतों को जब्त करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट करेगी मामले की न्यायिक जांच

इससे पहले 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया। यानि अब इस मामले के लिए कोर्ट ने न्यायिक जांच टीम गठित की गई है। यह जांच आयोग 6 महीने में अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वीएस सिरपुरकर इस आयोग का नेतृत्व करेंगे, वहीं इस आयोग के अन्य दो सदस्यों में बांबे हाईकोर्ट की जज रेखा बलडोटा और सीबीआई के पूर्व निदेशक कार्तिकेयन शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना सरकार की ओर से कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। कोर्ट ने टिप्पणी दी कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत हैं या दोषी हैं लेकिन मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

चीफ जस्टिस ने कहा, लोगों को सच्चाई जानने का हक है। हम चाहते हैं कि एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच हो। साथ ही कहा कि अगर आप एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएंगे तो हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वे निर्दोष थे तो लोगों को सच्चाई जाननी चाहिए।


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