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पति-पत्नी के बीच में दांत बना बांधा, शौहर ने दिया तीन तलाक, जानिए- पूरा मामला

पीड़िता ने बताया कि उनका पति महीनों से गाली-गलौज कर रहा था फिर एक दिन उन्होंने तीन बार तलाक बोला और छोड़ कर चल दिए।

By Nitin AroraEdited By: Published: Fri, 01 Nov 2019 11:13 AM (IST)Updated: Fri, 01 Nov 2019 12:03 PM (IST)
पति-पत्नी के बीच में दांत बना बांधा, शौहर ने दिया तीन तलाक, जानिए- पूरा मामला
पति-पत्नी के बीच में दांत बना बांधा, शौहर ने दिया तीन तलाक, जानिए- पूरा मामला

हैदराबाद, एएनआइ। अब तक आपने ट्रिपल तलाक के कई मामले देखें होंगे या फिर सुने होंगे। इनके पीछे तमाम वजह रही होंगी, जिनमें दहेज मुख्य कारण हैं। हालांकि, तेलंगाना में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यहां महिला ने शौहर पर ट्रिपल तलाक का देने का आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी एएनआइ से बात करते हुए महिला ने बताया कि उसके पति ने खराब दांतों की वजह से उसे ट्रिपल तलाक दे दिया। पीड़िता ने बताया कि उनका पति महीनों से गाली-गलौज कर रहा था, फिर एक दिन उन्होंने तीन बार 'तलाक' बोला और छोड़ कर चल दिए। बता दें कि अब महिला न्याय की मांग कर रही है।

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दवा के लिए मांगे 30 रुपये तो दे दिया तलाक

अगस्त के महीने में तीन तलाक का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया था। जहां उत्तरप्रदेश के हापुड़ में एक पति ने पत्नी के 30 रुपये मांगे पर तीन तलाक दे दिया। पत्नी ने दवा के लिए मांगे थे रुपये।

गौरतलब है कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए, जिसे सुन सब हैरान हो गए। अगस्त माह में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें उत्तरप्रदेश के पिथौरागढ़ में बच्‍चा पैदा न होने पर पति ने पत्नी को दिया तीन तलाक दे दिया था। वहीं, UP के आजमगढ़ में भी पति ने कोलकाता से फोन कर पत्नी को तीन तलाक दे दिया, इसके पीछे की वजह थी पत्नी का खूबसूरत ना होना। ऐसे ही बहुत से मामले आए दिन सामने आते रहे हैं। यहां तक की UP के ही कानपुर में पति ने पत्नी को धमकी दे डाली कि अगर मोबाइल पर वाट्सएप और फेसबुक चलाना नहीं छोड़ा तो तलाक दे दूंगा।

भारत में अपराध तीन तलाक

बता दें कि तीन तलाक भारत में एक अपराध है। तीन तलाक बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल किया गया है। महिला अधिकार संरक्षण कानून 2019 बिल के मुताबिक, एक बार में तीन तलाक देना अपराध माना जाएगा। फिर पुलिस बिना वारंट के तीन तलाक देने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर सकती है। एक समय में तीन तलाक देने पर पति को तीन साल तक कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही उसे जमानत मिल सकेगी।

इन देशों में तीन तलाक पर बैन

मुस्लिम बहुल देशों, जिनमें- ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मलेशिया, जॉर्डन, मिस्र, ब्रुनेई, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, लीबिया, सूडान, लेबनान, सऊदी अरब, मोरोक्को, कुवैत और तो और पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी तीन तलाक पर बैन लगाया गया है।


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