हाई कोर्ट ने कहा- बेल तब मिलेगी जब आरोपी सैनिटाइजर, 200 मास्क जिला अस्पताल में दान करें
आरोपित पहले धार के जिला अस्पताल में पांच-पांच लीटर अच्छी गुणवत्ता का सैनिटाइजर और उच्च गुणवत्ता के 200-200 मास्क दान करें।
इंदौर, राज्य ब्यूरो। शराब के अवैध परिवहन करने के दो आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मप्र उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपित पहले धार के जिला अस्पताल में पांच-पांच लीटर अच्छी गुणवत्ता का सैनिटाइजर और उच्च गुणवत्ता के 200-200 मास्क दान करें। इसके बाद ही उन्हें जिला अदालत में 40-40 हजार रुपये की जमानत और इतनी ही रकम का मुचलका प्रस्तुत करने पर जमानत दी जाएगी।
शराब के अवैध परिवहन के आरोप में जेल में हैं
मामला मप्र के धार जिले के कानवन थाने का है। पुलिस ने सरोज और रवि नामक युवकों के खिलाफ आबकारी एक्ट में केस दर्ज कर दोनों को हिरासत में लिया था। आरोप है कि दोनों बिना परमिट के नागदा से शराब इंदौर ला रहे थे। दोनों आरोपित 21 मई से जेल में हैं।
कोरोना महामारी के चलते दोनों को जमानत का लाभ दिया जाए
अभिभाषक ओपी सोलंकी के माध्यम से मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में प्रस्तुत जमानत याचिका में उन्होंने कहा कि मामले की जांच पूरी कर चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। कोरोना महामारी के चलते प्रकरण की सुनवाई लंबी चलने की आशंका है। इसलिए दोनों को जमानत का लाभ दिया जाए।
दोनों आरोपित पांच-पांच लीटर सैनिटाइजर, 200-200 मास्क जिला अस्पताल में दान करें
एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया कि दोनों आरोपित पांच-पांच लीटर अच्छी गुणवत्ता का सैनिटाइजर और उच्च गुणवत्ता के 200-200 मास्क धार के जिला अस्पताल में दान करें। ऐसा करने के बाद उन्हें 40 -40 हजार रुपये की जमानत और इतनी ही राशि के मुचलके प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
रिहाई से पहले जांच कराएं कि आरोपित कहीं कोरोना संक्रमित तो नहीं
अदालत ने आदेश में यह भी कहा कि आरोपितों को जमानत पर रिहा करने से पहले इस बात की जांच भी करवाई जाए कि कहीं आरोपित कोरोना संक्रमित तो नहीं हैं।