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Coronavirus: तब्लीगी जमात पर कोर्ट सख्त, सरकार से पहचान और कार्रवाई का मांगा ब्योरा

कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक बढ़ोत्तरी और कई राज्यों तक फैलने को देखते हुए दो उच्च न्यायालयों ने मामले में संज्ञान लिया है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Sun, 05 Apr 2020 07:27 PM (IST)Updated: Sun, 05 Apr 2020 07:27 PM (IST)
Coronavirus: तब्लीगी जमात पर कोर्ट सख्त, सरकार से पहचान और कार्रवाई का मांगा ब्योरा
Coronavirus: तब्लीगी जमात पर कोर्ट सख्त, सरकार से पहचान और कार्रवाई का मांगा ब्योरा

माला दीक्षित, नई दिल्ली। तब्लीगी जमात के सम्मेलन के कारण काबू में चल रहे कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक बढ़ोत्तरी और कई राज्यों तक फैलने को देखते हुए दो उच्च न्यायालयों ने मामले में संज्ञान लिया है। जहां एक ओर गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि वीजा नियमों का उल्लंघन कर तब्लीगी जमानत में शामिल हुए विदेशियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि तब्लीगी जमानत में शामिल होकर लौटे लोगों की पहचान कर जरूरी कदम उठाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 7 अप्रैल तक इस बारे में हुए कार्रवाई और आंकड़े तलब किये हैं।

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तबलीगी जमात में शामिल लोगों का मामला दो उच्च न्यायालयों में उठा

गत शुक्रवार को देश के दो उच्च न्यायालयों में तबलीगी जमात में शामिल लोगों से कोरोना संक्रमण फैलने का मामला उठा। जिसमें कोर्ट ने न सिर्फ सरकार के वकीलों से हालात की जानकारी ली बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की ताकीद के साथ ऐसे लोगों की पहचान कर उचित कदम उठाने की भी नसीहत दी।

गुजरात हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, 960 विदेशियों का वीजा निरस्त कर दिया गया

गुजरात हाई कोर्ट कोरोना लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों व अन्य लोगों को हो रही दिक्कतों और सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं की स्थिति का स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। इसमें एक पहलू धार्मिक समारोह में भीड़ एकत्र न होने देने का भी था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान केन्द्र की ओर से हाईकोर्ट में स्थिति रिपोर्ट पेश की गई जिसमें टूरिस्ट वीजा पर भारत आए विदेशियों के दिल्ली के निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात के धार्मिक समारोह में शामिल होने पर की गई कार्रवाई का ब्योरा दिया गया था। केन्द्र ने बताया था कि ऐसे 960 विदेशियों का वीजा निरस्त कर दिया गया है और उन्हें ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है। इन सबको वापस भेजा जाएगा।

तबलीगी जमात में शामिल होने वाले बाकी लोगों की पहचान की जा रही है

केन्द्र के वकील ने कोर्ट से कहा कि तब्लीगी जमात में शामिल होने वाले बाकी विदेशियों और देश के लोगों की पहचान होने की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट आने के बाद उसे राज्य सरकार के साथ साझा किया जाएगा। केन्द्र सरकार ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए सभी जरूरी उपाय कर रही है।

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा- सरकार देर से जागी

गुजरात हाईकोर्ट ने रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि वीजा मैनुअल और फारेन एक्ट के उल्लंघन के मामले में हालांकि सरकार देर से जागी, लेकिन अब पूरी ताकत से प्रशंसनीय काम कर रही है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि केन्द्र विदेशी नागरिकों पर वीजा मैनुअल 2019 और फारन एक्ट का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करे। जो भी इसका उल्लंघन करे उसके साथ कड़ाई से निपटा जाए।

दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल होकर गुजरात लौटे लोगों की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट को दी थी

इसके अलावा दिल्ली में तब्लीगी जमात में शामिल होकर गुजरात लौटे लोगों की पहचान और की गई कार्रवाई पर राज्य सरकार ने भी हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दी थी। जिसमें ऐसे लोगों की जिलेवार हुई पहचान का पूरा ब्योरा दिया गया था। राज्य ने कहा था कि अभी तक ऐसे 84 लोगों की पहचान हुई है जिसमें एक व्यक्ति मौत हो चुकी है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस और तब्लीगी जमात द्वारा पैदा किये गए मौजूदा संकट से निपटने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार इसी तरह पूरी क्षमता से प्रयास जारी रखेगी।

तबलीगी जमात में शामिल होकर लौटे लोगों का मुद्दा कर्नाटक हाईकोर्ट में उठा

शुक्रवार को ही कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने भी तब्लीगी जमात में शामिल होकर कर्नाटक लौटे लोगों से कोरोना संक्रमण फैलने का मुद्दा उठा।

हाईकोर्ट ने कहा- तबलीगी जमात के लौटे लोगों की पहचान कर उन्हें क्वारंटाइन करें

हाईकोर्ट ने कहा कि निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात में शामिल होकर लौटे लोगों की पहचान करना राज्य सरकार का दायित्व है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह केन्द्र और दिल्ली सरकार से जरूरी आंकड़े और ब्यौरा लेकर तत्काल ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें क्वारंटाइन करें। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह 7 अप्रैल को इस बारे में जरूरी आंकड़े और ब्योरा कोर्ट के समक्ष पेश करे।


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