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हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा- वेब सीरिज को लेकर क्या हैं प्राविधान, कौन करता है नियंत्रित

वेब सीरीज में हिंदू देवी-देवताओं और भारतीय सेना का अपमान किया गया है। वेब सीरीज के जरिये अश्लीलता परोसी जा रही है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Wed, 26 Aug 2020 09:30 PM (IST)Updated: Wed, 26 Aug 2020 09:30 PM (IST)
हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा- वेब सीरिज को लेकर क्या हैं प्राविधान, कौन करता है नियंत्रित
हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा- वेब सीरिज को लेकर क्या हैं प्राविधान, कौन करता है नियंत्रित

इंदौर, राज्‍य ब्‍यूरो। अश्लील वेब सीरीज के जरिये हिंदू देवी-देवताओं और भारतीय सेना के अपमान को लेकर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एकता कपूर की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। बुधवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण विभाग को पक्षकार बनाने का आदेश देते हुए केंद्र शासन से पूछा कि ओटीटी (ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्म के जरिये दिखाई जाने वाले वेब सीरीज को लेकर क्या प्राविधान है। इसे नियंत्रित कौन करता है। जिस तरह से फिल्मों को नियंत्रित करने के लिए सेंसर बोर्ड है, वैसी कोई व्यवस्था वेब सीरीज को लेकर है क्या। केंद्र को सात सितंबर तक जवाब देना है।

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अश्लील वेब सीरीज के जरिये हिंदू देवी-देवताओं और भारतीय सेना के अपमान का मामला

मालूम हो, शिकायतकर्ता वाल्मीकि सकरगाए ने पांच जून को इंदौर के अन्नपूर्णा थाने में एकता कपूर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी कंपनी एएलटी बालाजी सोशल मीडिया पर ट्रिपल एक्स वेब सीरीज चलाती है। वेब सीरीज में हिंदू देवी-देवताओं और भारतीय सेना का अपमान किया गया है। वेब सीरीज के जरिये अश्लीलता परोसी जा रही है। एपिसोड में दिखाया गया था कि पुरुष पात्र भारतीय सेना की वर्दी पहना होता है। एक महिला पात्र उसकी वर्दी फाड़ती है। इस अपमान से आहत होकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में एकता के खिलाफ केस दर्ज किया है। एफआइआर को खारिज करने की मांग करते हुए एकता ने एडवोकेट विनय सराफ के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत की सीडी

20 अगस्त को हुई सुनवाई में कोर्ट ने एकता को अंतरिम राहत दी और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता से कहा था कि वे वेब सीरीज की सीडी पेश करें। बुधवार को शिकायतकर्ता ने सीडी प्रस्तुत कर दी। कोर्ट ने एकता की गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी रखते हुए पूछा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिये दिखाई जाने वाली वेब सीरीज को नियंत्रित करने की क्या व्यवस्था है। अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने कोर्ट बताया कि यह केंद्र का मामला है। इस पर कोर्ट ने तीन दिन में सूचना और प्रसारण विभाग को पक्षकार बनाकर नोटिस जारी करने के आदेश दिए।


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