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आज से होगी लॉकडाउन-3 की शुरुआत, यहां जानें किस जोन में क्‍या मिलेंगी सहुलियतें

कोरोना पर लगाम लगाने के लिए देश के सभी जिलों को रेड ग्रीन और ओरेंज जोन में बांटा गया है। इसको देखते हुए ही यहां पर सहुलियतें दी जाएंगी।

By Kamal VermaEdited By: Published: Sun, 03 May 2020 11:50 AM (IST)Updated: Mon, 04 May 2020 08:05 AM (IST)
आज से होगी लॉकडाउन-3 की शुरुआत, यहां जानें किस जोन में क्‍या मिलेंगी सहुलियतें

नई दिल्‍ली (जेएनएन)। देश में लॉकडाउन-3 का आगाज 4 मई से होने जा रहा है। हालांकि इससे पहले गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिनमें कई गतिविधियों को अनुमति दी गई है। इन गतिविधियों की अनुमति तीन तरह से मिलेगी। इन्हें रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। रेड जोन में देश के 18 फीसद जिले हैं और इसमें 130 जिलों को चिन्हित किया गया है, वहीं ग्रीन जोन में देश के 391 (43 फीसद) जिले आते हैं। लॉकडाउन-1 की अपेक्षा इस बार सरकार ने लोगों को  काफी राहत दी है। इसके जरिए र्आिथक गतिविधियों को एक बार फिर पटरी पर लाने का भी मकसद है। वहीं आम लोगों के लिए यह लॉकडाउन कई तरह की राहत लेकर आया है। आइए जानते हैं कि देशभर में कितने जिले रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में हैं।

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रेड जोन (130 जिले): संक्रमण के सक्रिय मामले, संक्रमण के बढ़ने की दोगुनी रफ्तार, परीक्षण और निगरानी से आने वाले आधार पर तय।

ग्रीन जोन (391 जिले): इसमें वे जिले जिनमें अभी तक कोई मामला नहीं या पिछले 21 दिनों में कोई मामला नहीं आया।

ऑरेंज जोन (284 जिले): वे जिले जो रेड और ग्रीन जोन में नहीं आते हैं।

  • 5 राज्यों में 30 फीसद से ज्यादा जिले रेड जोन में
  • गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 2000 से अधिक मामले लेकिन 30% से कम जिले रेड जोन में
  • छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा और झारखंड के 50 फीसद से ज्यादा जिले ग्रीन जोन में
  • पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र के सर्वाधिक जिले रेड जोन में शामिल। 

रेड जोन से ओरेंज जोन बनने की प्रक्रिया में 21 दिन काफी अहम होंगे। प्रशासन इस बात को तय करेगा कि बीते 21 दिनों में यदि उक्‍त जिले से कोई मामला नहीं आया है तो उसको रेड जोन से हटाकर ओरेंज जोन में डाल दे। वहीं यदि ओरेंज जोन में इन 21 दिनों के दौरान मामले बढ़ते दिखाई दिए तो इन्‍हें रेड जोन में शामिल किया जाएगा। यही नियम ग्रीन जोन पर भी लागू होगा। ओरेंज से रेड जोन में आने वाले इलाकों में पहले सशर्त दी गई इजाजत को वापस ले लिया जाएगा और उन्‍हें घरों में ही रहना होगा।

नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह सचिव प्रीति सूडान ने साफ कर दिया है कि किसी जिले को तभी ग्रीन जोन माना जाएगा जब वहां पिछले 21 दिनों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया हो। उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया कि वे चिन्हित किए गए रेड और ऑरेंज जोन जिलों में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का परिसीमन करें और उन्हें सूचित करें।

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