Move to Jagran APP

सरकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती अध्यादेश पर केरल हाई कोर्ट में सुनवाई आज

एनजीओ एसोसिएशन एसईटीओ एनजीओ संघ केरल विद्युत मजदूर संघ और एएचएसटीए ने केरल हाई कोर्ट में अध्यादेश को चुनौती दी है।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Mon, 04 May 2020 11:19 PM (IST)Updated: Tue, 05 May 2020 12:05 AM (IST)
सरकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती अध्यादेश पर केरल हाई कोर्ट में सुनवाई आज
सरकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती अध्यादेश पर केरल हाई कोर्ट में सुनवाई आज

कोच्चि, एएनआइ। केरल हाई कोर्ट राज्य सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन में छह माह तक कटौती करने के लिए अध्यादेश जारी किया है।

loksabha election banner

एनजीओ एसोसिएशन, एसईटीओ, एनजीओ संघ, केरल विद्युत मजदूर संघ और एएचएसटीए ने केरल हाई कोर्ट में अध्यादेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि इस अध्यादेश के द्वारा सरकार बिना सहमति लिए कर्मचारियों के वेतन से 25 फीसद की कटौती कर सकती है, इसलिए यह अध्यादेश असंवैधानिक है। हम अध्यादेश के आधार पर कर्मचारियों के वेतन से कटौती की प्रक्रिया पर स्थगन चाहते हैं।'

याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट का आदेश पालन किए बगैर जल्दबाजी में अध्यादेश तैयार किया गया है। हाई कोर्ट ने वेतन में छह दिनों की कटौती करने के सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया था। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर दो महीने के लिए रोक लगा दी थी।

कर्मचारी संगठनों ने अदालत का  किया था रुख

बता दें कि केरल सरकार ने बीते दिनों कोरोना  से लड़ने की मुहिम में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती का आदेश दिया था। इस आदेश में कहा गया था कि अगले छह महीनों तक हर महीने राज्य सरकार के कर्मचारियों का छह दिन का वेतन काटा जाएगा। कर्मचारी संगठनों ने इस फरमान के विरोध में अदालत का रुख किया था। 

हाईकोर्ट की ओर से आदेश पर फौरी रोक के बाद सरकार ने अपनी रणनीति बदल ली थी। राज्य के वित्त मंत्री टीएम थॉमस इसाक ने मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में बताया था कि अध्यादेश के तहत राज्य सरकार कर्मचारियों का 25 फीसद वेतन काटेगी। थॉमस इसाक ने बताया कि अध्यादेश के मुताबिक, आपदा की स्थिति में राज्य सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों का 25 फीसद वेतन काटने का अधिकार होगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.