दिव्यांग मतदाताओं को मिला चुनाव आयोग का साथ, बूथ तक मिलेगी मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट
दिव्यांग मतदाताओं को उनके शहर में एक सहायक के साथ मतदान केंद्र तक जाने के लिए मुफ्त यातायात की सुविधा मिलेगी।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मतदान में दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए मुफ्त यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने, ब्रेल लिपि वाले मतदाता पहचान पत्र जारी करने और विशिष्ट मतदान केंद्र शुरू करने सहित कुछ अहम फैसले किए हैं। मतदान में दिव्यांगजनों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के बुधवार को समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ओ पी रावत ने इन सहूलियतों को लेकर किए गए फैसलों की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं को उनके शहर में एक सहायक के साथ मतदान केंद्र तक जाने के लिए मुफ्त यातायात की सुविधा मिलेगी। रावत ने सम्मेलन के दौरान राज्य निर्वाचन कार्यालयों और सामाजिक संगठनों की ओर से मिले सुझावों को तीन महीने के भीतर अमल में लाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ अहम सुझावों पर पहले ही फैसला हो चुका है।
इस दौरान रावत ने ब्रेल लिपि वाले फोटो पहचान पत्र भी जारी किए। रावत ने कहा कि दृष्टिबाधित मतदाताओं को चुनाव से पहले ब्रेल लिपि में ही मतदाता पर्ची भी मिलेगी।अब ईवीएम मशीन में ऐसे फीचर डाले जाएंगे जिनकी मदद से दृष्टिबाधित लोग ईवीएम में लगी बटनों को छूकर चुनाव चिन्हों की पहचान कर सकेंगे। दो दिवसीय परिचर्चा के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। दृष्टिबाधित लोगों को अक्षर ज्ञान कराने के लिए ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है, जिसकी मदद से नेत्रहीन लोग स्पर्श कर पढ़ते और लिखते हैं।
दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशिष्ट मतदान केंद्र बनाए जाने की योजना के बारे मे रावत ने कहा कि वृद्धाश्रम सहित ऐसे अन्य स्थानों पर विशिष्ट मतदान केंद्र बनाए जायेंगे जहां पर्याप्त संख्या में दिव्यांगों की मौजूदगी हो, जिससे उन्हें सामान्य मतदान केंद्रों पर आने वाली परेशानियों से बचाया जा सके।
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