विदेशी पर्यटकों को मिलेगा जीएसटी का रिफंड
खरीदे गए सामान पर लगने वाले सीजीएसटी का मिलेगा रिफंड..
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत आने वाले विदेशी पर्यटक अगर यहां से कुछ खरीददारी करते हैं तो वे जीएसटी का रिफंड ले सकेंगे। विदेशी पर्यटक अपने देश लौटते समय एयरपोर्ट से यह रिफंड प्राप्त कर सकेंगे।
देश में एक जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद विदेशी पर्यटकों को इस तरह की सुविधा देनी की राह खुल जाएगी। भारत में हर साल 80 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। फिलहाल टैक्स रिफंड प्राप्त करने की सुविधा कई अन्य देशों में तो है लेकिन भारत में नहीं है। यही वजह है कि सरकार ने अब एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर कानून की धारा 15 में इस संबंध में प्रावधान किया है। इस धारा में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि विदेशी पर्यटक जब भारत से वापस जाएंगे तो जो भी वस्तु वे यहां से खरीदकर ले जा रहे हैं, उस पर चुकाए गए सीजीएसटी का रिफंड वे प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए सरकार नियम तय करेगी। सीजीएसटी कानून में पर्यटक शब्द को भी परिभाषित किया गया है। इसके दायरे में वे लोग आएंगे जो सामान्यत: भारत के निवासी नहीं है। हालांकि जो लोग भारत में छह महीने से अधिक समय के लिए रहने के लिए आ रहे हैं वे इसके दायरे में नहीं आएंगे।
राजस्व सचिव हसमुख अढिया का कहना है कि विदेशी पर्यटकों को टैक्स रिफंड की सुविधा का प्रावधान सरकार ने कानून में किया है लेकिन इसे लागू करने में थोड़ा समय लगेगा। जीएसटी लागू होने के तत्काल बाद यह सुविधा पर्यटकों को उपलब्ध नहीं होगी लेकिन कुछ समय के बाद यह देखने को मिलेगी। सरकार इसके लिए एक तंत्र विकसित करेगी।
वैसे जीएसटी का रिफंड पाने की यह सुविधा उन विदेशी लोगों को उपलब्ध नहीं होगी जो दीर्घावधि के लिए भारत में रहने के लिए आ रहे हैं। बहरहाल माना जा रहा है कि यह सुविधा पर्यटकों को प्रोत्साहित करने का काम करेगी।
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