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'भूत' करता था नोट डबल, मामला पहुंचा हाईकोर्ट; जानिए- फिर क्या हुआ

भूत को एक व्यक्ति ने रुपए से भरा बैग दिया। भूत ने उसे नोट डबल करके दे दिए। इसके बाद भूत गायब हो गया।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Tue, 25 Dec 2018 10:55 AM (IST)Updated: Tue, 25 Dec 2018 10:55 AM (IST)
'भूत' करता था नोट डबल, मामला पहुंचा हाईकोर्ट; जानिए- फिर क्या हुआ
'भूत' करता था नोट डबल, मामला पहुंचा हाईकोर्ट; जानिए- फिर क्या हुआ

जबलपुर( नईदुनिया प्रतिनिधि)। भूत बनकर नोट डबल करने का लालच देकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपित को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अवकाशकालीन पीठ में यह निर्णय दिया गया। यह मामला पूरे दिन हाईकोर्ट परिसर में चर्चा का विषय बना रहा।

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आदेगांव निवासी नरेश मसकोले ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि आदेगांव के बाजार में उसे एक व्यक्ति मिला, जिसने उससे कहा कि वह नोट डबल करना जानता है। उसकी बात मानकर जब उसके साथ गया तो वह उसे वीरान जगह पर ले गया। जहां लगभग एक घंटे पूजा की गई जिसके बाद एक भूत प्रकट हुआ। भूत को उस व्यक्ति ने रुपए से भरा बैग दिया। भूत ने उसे नोट डबल करके दे दिए। इसके बाद भूत गायब हो गया।

12 जुलाई 2018 को वह एक बार फिर एक लाख 51 हजार रुपए लेकर उस व्यक्ति के साथ उसी वीरान जगह पर गया। पूजा करने के बाद भूत प्रकट हुआ। उसने नोटों से भरा बैग भूत के हाथ में दे दिया, लेकिन इस बार काफी इंतजार करने के बाद भी भूत वापस नहीं आया। पुलिस ने इस मामले में आदेगांव निवासी भागचंद चौकसे, गणेश गोसाई और गुट्टूलाल गोसाई को धारा 420 और 120 बी के तहत 30 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

आरोपियों की ओर से अधिवक्ता जयंत नीखरा ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता नोट डबल कराना चाहता है। इसलिए शिकायतकर्ता की भी मंशा साफ नहीं थी। दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को जमानत दे दी।


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