पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समय सीमा बढ़ी, सरकार ने दिया 30 सितंबर तक का मौका
केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। यह छठी बार है जब सरकार ने यह समय सीमा बढ़ाई है।
नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा छह महीने और बढ़ा दी है। आधिकारिक बयान के मुताबिक, अब 30 सितंबर तक पैन कार्ड को आधार से लिंक कराया जा सकेगा।
हालांकि, बयान में यह भी कहा गया है कि इस साल पहली अप्रैल से आयकर रिटर्न भरने में आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य रहेगा। बता दें कि यह अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर लगाई गई है। ऐसा छठी बार है जब सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ाई है। पिछले साल जून में केंद्र सरकार की ओर से पैन को आधार से लिंक कराने की समय सीमा 31 मार्च तक रखी गई थी। अब सीबीडीटी ने अपने बयान में कहा है कि 30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक कराया जा सकेगा।
इससे पहले सीबीडीटी ने कहा था कि यदि आधार और पैन को इस साल 31 मार्च तक लिंक नहीं कराया गया तो आयकर नहीं भर पाएंगे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर के अपने आदेश में आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की वैधता पर सहमति जताई थी।