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सरकार ने हजारों पेंशनभोगियों को दी बड़ी राहत, दिसंबर अंत तक जमा कर सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट

बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे पेंशनभोगियों से लाइफ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (V-CIP) के उपयोग का रास्ता तलाशें।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Fri, 11 Sep 2020 11:07 PM (IST)Updated: Sat, 12 Sep 2020 06:11 AM (IST)
सरकार ने हजारों पेंशनभोगियों को दी बड़ी राहत, दिसंबर अंत तक जमा कर सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट
सरकार ने हजारों पेंशनभोगियों को दी बड़ी राहत, दिसंबर अंत तक जमा कर सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट

नई दिल्ली, जेएनएन। केंद्र सरकार ने हजारों पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इसके तहत अब पेंशनभोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवित होने का प्रमाणपत्र पहली नवंबर से 31 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान पेंशनभोगियों को भुगतान होता रहेगा।

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इससे पहले के वर्षो में यह अवधि सिर्फ नवंबर की शुरुआत से आखिर तक होती थी। इतना ही नहीं, इस वर्ष सरकार ने 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के लिए यह सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा पहली अक्टूबर से ही देने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि इस उम्र के पेंशनभोगी पहली अक्टूबर से 31 दिसंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।

बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे पेंशनभोगियों से लाइफ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (V-CIP) के उपयोग का रास्ता तलाशें। इसके तहत पेंशनभोगी अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के माध्यम से वीडियो के जरिये अपने जीवित होने का सुबूत दे सकते हैं। इसके अलावा पेंशनभोगी अपनी सुविधा के अनुसार बैंकों की शाखाओं में जाकर यह सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।

अटल पेंशन योजना में कुल नामांकनों की संख्या हुई दो करोड़ से ज्यादा

वहीं, दूसरी ओर अटल पेंशन योजना में कुल नामांकन की संख्या 2.4 करोड़ को पार कर गई है। वित्त वर्ष 2020-21 में ही 17 लाख  से अधिक अटल पेंशन योजना खाते खुले हैं। अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसका प्रबंधन पीएफआरडीए (PFRDA) द्वारा किया जाता है। इस योजना में 18 से 40 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक खाता खुलवा सकता है। ग्राहक का जिस बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता है, वहां से इस योजना में खाता खुलवाया जा सकता है।

इस योजना के तहत सब्सक्राइबर को अपने योगदान के आधार पर 60 साल की आयु से न्यूनतम 1000 रुपये से पांच हजार रुपये तक प्रति माह गारंटीड पेंशन प्राप्त होती है। सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके/उसकी पति/पत्नी को यह पेंशन मिलती है। दोनों के नहीं होने पर पेंशन राशि नॉमिनी को प्रदान की जाती है।


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