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ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए बनवाओ स्मार्ट यलो कार्ड, जानें- इसके बारे में

स्मार्ट यलो कार्ड धारकों को पुलिस चेक पॉइंट पर रोकती है तो यह यलो कार्ड दिखाने पर आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और आपको चेकिंग में बिना दस्तावेज चेक किए जाने दिया जाएगा। यह कार्ड पहले जिला स्तर पर मान्य होता था अब इसको प्रदेश स्तर पर लागू किया जाएगा।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Tue, 03 Nov 2020 07:40 PM (IST)Updated: Tue, 03 Nov 2020 10:58 PM (IST)
जिला पुलिस भोपाल ने स्मार्ट यलो कार्ड योजना की शुआत की फाइल फोटो

भोपाल, जेएनएन। ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा और वाहन का रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाने से मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए पुलिस ने स्मार्ट यलो कार्ड योजना लागू की है। इसके तहत स्मार्ट यलो कार्ड धारकों को पुलिस चेक पॉइंट पर रोकती है तो यह यलो कार्ड दिखाने पर आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और आपको चेकिंग में बिना दस्तावेज चेक किए जाने दिया जाएगा। यह कार्ड पहले जिला स्तर पर मान्य होता था, अब इसको प्रदेश स्तर पर लागू करने की तैयारी चल रही है।

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बता दें कि जिला पुलिस भोपाल ने स्मार्ट यलो कार्ड योजना की शुआत की है। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की मुहिम पुलिस चला रही है। पुलिस अभी तक थाना स्तर पर इस कार्ड को बना रही थी, लेकिन अब पुलिस लोगों को इंटरनेट मीडिया पर यह कार्ड बनवाने के लिए संदेश भी भेज रही है। इसके अलावा पुलिस की तैयारी मोहल्ले और कॉलोनियों में जाकर कैंप लगाकर लोगों के लिए कार्ड बनाने की है।

कार्ड बनवाने के लिए 50 रुपये शुल्क

हालांकि कार्ड बनवाने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी है। कार्ड बनवाने के लिए वाहन का बीमा होना जरूरी जो लोग यलो कार्ड बनवाना चाहते हैं, वे अपने वाहन का बीमा जरूर करा लें। बिना बीमा के यह कार्ड नहीं बन पाएगा। पुलिस ने इस कार्ड को बनाने के लिए 50 रुपये शुल्क रखा है। इस कार्ड की वैधता एक साल के लिए होगी। डीएसपी जीबी रावत का कहना है कि इस कार्ड के बनवाने से लोगों को काफी फायदा होगा। बीमा और वाहन के रजिस्ट्रेशन कार्ड को साथ लेकर चलने से मुक्ति मिल जाएगी और दस्तावेज के गुम होने का खतरा भी कम होगा।

ऐसा होगा स्मार्ट यलो कार्ड

पीले रंग का एटीएम के आकार का लेमिनेटेड कार्ड होगा। कार्ड पर दो क्यूआर कोड होंगे, एक में वाहन और वाहन मालिक की डिटेल और दूसरे में वाहन मालिक के पते और संपर्क की डिटेल होगी। कार्ड पर वाहन मालिक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, यलो कार्ड सीरियल नंबर, कार्ड इश्यु और एक्सपायरी डेट होगी। कार्ड पर भोपाल पुलिस का मोनो, जारी करने वाले पुलिस अधिकारी के डिजिटल साइन होंगे। कार्ड 10 साल तक मान्य होगा, लेकिन बीमा पालिसी खत्म होने पर यह अमान्य हो जाएगा।

इन दो तरीके से बनवाएं अपना कार्ड

1- दफ्तर: ट्रैफिक थाना, नार्थ एसपी आफिस, पुराना हबीबगंज थाना भवन, गोविंदपुरा थाना में यलो कार्ड के आवेदन लिए जाएंगे। आप इन स्थानों पर जाकर कार्ड बनवा सकते हैं।

2- इ-यलो कार्ड: पुलिस के वाट्सएप नंबर-9285155100 पर यलो कार्ड बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज की फोटो कॉपी भेजनी होगी। दस्तावेजों की जांच के बाद कार्ड बनकर आपको मिल जाएगा।


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